डीएड अभ्यर्थियों को नहीं मिल रही नियुक्ति, 1500 से अधिक अभ्यर्थी चयनित होने के बाद भी भटक रहे, शिक्षक भर्ती में अवमानना याचिका दाखिल करने की तैयारी
इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। तीन वर्ष से चयनित अभ्यर्थी यहां से वहां भटक रहे हैं। यह हाल तब है जब उनके लिए विभाग में सीटें तक सुरक्षित छोड़ी गई हैं। अभ्यर्थियों ने अब अवमानना याचिका करके कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी है।
प्रदेश सरकार की ओर से परिषदीय स्कूलों में 16448 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जारी शासनादेश में डीएड सामान्य अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया था। अभ्यर्थियों ने इस शासनादेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। 1कोर्ट ने 17 अगस्त, 2016 को डीएड अभ्यर्थियों को मौका देने का आदेश दिया। उनकी काउंसिलिंग कराई गई और मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों की सीटें कोर्ट के निर्देश पर सुरक्षित कराई गई। उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी, 2017 को बेसिक शिक्षा सचिव को आदेश दिया कि तीन सप्ताह के भीतर सभी डीएड सामान्य अर्ह अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाए।
इस आदेश के करीब 50 दिन बीत चुके हैं अब तक उसका अनुपालन नहीं हो सका है। इस बीच विधानसभा चुनाव के कारण यह प्रकरण अधर में रहा। इधर कुछ कार्य शुरू हुआ, तभी शासन ने सारी भर्ती प्रक्रिया रोक दी है। इससे करीब 1500 अभ्यर्थी चयनित होने के बाद भी नौ माह से भटक रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी नियुक्ति में शासन का आदेश और अन्य भर्ती प्रक्रिया आड़े नहीं आएगी इसलिए जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए। अन्यथा अवमानना याचिका दाखिल करेंगे।
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