हाईकोर्ट ने शिक्षकों की 16448 भर्ती के दूसरे चरण में खाली रह गईं सीटें भरने पर लगाई रोक, आरक्षण के प्रावधानों में विरोधाभास पर लिया फैसला
हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती के दूसरे चरण में खाली रह गईं सीटें भरने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आरक्षण संबंधी प्रावधानों में विरोधाभास पाते हुए यह फैसला लिया है। जस्टिस डीके उपाध्याय की बेंच ने आरती साहू व कई अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
⚫ 16448 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में 06.02.2017 को जारी पत्र पर मा0उच्च न्यायालय की रोक, क्लिक करके आदेश देखें
याचियों ने कोर्ट से प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षकों के भर्ती के दूसरे चरण में खाली रहीं सीटों पर खुद की भर्ती की मांग की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि खाली सीटों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा- 3 की उपधारा-1, 2 व 3 में विरोधाभास है।
कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील को इसे स्पष्ट करने को कहा। 10 मार्च को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने बताया कि मामले पर विधिक सलाह मांगी गई है और मामला विचाराधीन है। साथ ही उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि इस दौरान इन पदों पर कोई भी भर्ती नहीं की जाएगी। इस पर कोर्ट ने 10 मार्च के अपने रोक के आदेश को जारी रखने का फैसला लिया।
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