इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिषदीय स्कूलों में कुर्सी व बेंच मुहैया कराने का दिया निर्देश, टाट पट्टी पर बच्चों का बैठना संवैधानिक अधिकारों का हनन
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में कुर्सी मेज, बेंच मुहैया कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इसके लिए दो माह का समय दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।1यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने कृष्ण प्रकाश त्रिपाठी की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याची का कहना है कि स्कूली छात्रों को सरकार मूलभूत सुविधाएं नहीं दे रही हैं जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है।
बेसिक शिक्षा विभाग ने हलफनामा दायर कर कहा था कि सुविधाएं देने में चार हजार करोड़ रुखर्च होंगे। स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने कोर्ट को बताया कि डीएम से फीडबैक मांगा गया है, जिस पर योजना तैयार कर अमल में लायी जाएगी। इस कार्य में दो माह का समय लग सकता है। कोर्ट ने प्राथमिक स्कूली छात्रों को बैठने, पानी पीने की व्यवस्था सहित टॉयलेट न होने को दुखद बताया और कहा कि स्कूलों में छात्रों के बैठने के इंतजाम न होने के कारण उन्हें जूट के टाट पर बैठने को मजबूर किया जा रहा है, जो बच्चों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है।
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