निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को एडमिशन के लिए आरटीई नियमावली में संशोधन को कैबिनेट ने दी मंजूरी

राज्य मुख्यालय। कैबिनेट के फैसले के अनुसार शिक्षामित्रों को अधिकतम भारांक 25 अंकों तक का दिया जाएगा। यूपी बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली-1981 (संशोधित) में शिक्षामित्रों की पहले से ही साठ साल की अधिकतम सीमा निर्धारित है, जिसका लाभ उन्हें मिलेगा।

★ क्लिक करके देखें कैबिनेट एप्रूवल नोट:
  कैबिनेट में पास हुआ उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में संशोधन का प्रस्ताव


प्रवक्ता ने बताया कि यूपी नि:शुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाया जाएगा। 25 फीसदी गरीब छात्रों का प्रवेश कोटा प्राइवेट स्कूलों में सुनिश्चित कराया जाएगा। रेडियस क्या रहे, यह सरकार तय कर रही है। एक सवाल के जवाब में प्रवक्ता ने बताया कि योगी सरकार प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर रही है जिससे सरकारी स्कूलों में नेताओं और अफसरों के भी बच्चे पढ़ सकें।

निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को एडमिशन के लिए आरटीई नियमावली में संशोधन को कैबिनेट ने दी मंजूरी Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 1 on 8:24 AM Rating: 5

No comments:

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.