टेट पास शिक्षामित्रों ने सुप्रीमकोर्ट में में दाखिल की रिव्यू पिटिशन, भर्तियों को समयबद्ध तरीके से किए जाने और तब तक टीईटी पास शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर बने रहने की छूट देने की मांग
नई दिल्ली : टीईटी पास शिक्षा मित्रों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल की गई है। शिक्षा मित्रों का समायोजन रद करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो शिक्षामित्र टीईटी पास हैं या भविष्य में पास कर लेते हैं, उन पर राज्य सरकार सहायक टीचर की लगातार दो भर्तियों में विचार कर सकती है।
याचिकाकर्ता के वकील मीनेश दूबे ने बताया कि टीईटी की मान्यता 5 साल होती है। अगर दो लगातार भर्तियां पांच साल में नहीं हुईं तो टीईटी पास शिक्षामित्रों को भी यह परीक्षा फिर पास करनी होगी। इस याचिका में इन दोनों भर्तियों को समयबद्ध तरीके से किए जाने और तब तक टीईटी पास शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर बने रहने की छूट देने की मांग की गई है।
टेट पास शिक्षामित्रों ने सुप्रीमकोर्ट में में दाखिल की रिव्यू पिटिशन, भर्तियों को समयबद्ध तरीके से किए जाने और तब तक टीईटी पास शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर बने रहने की छूट देने की मांग
Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 1
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8:52 AM
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