प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को अब होगी लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा के होंगे 60 नंबर और शैक्षिक गुणांक के होंगे 40 अंक, शिक्षामित्रों को प्रति वर्ष के अनुभव पर मिलेगा 2.5 अंक का वेटेज
■ टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही अब दे सकेंगे लिखित परीक्षा
■ शिक्षामित्रों को प्रति वर्ष के अनुभव पर 2.5 अंक का वेटेज
लखनऊ : शिक्षामित्रों का समायोजन रद होने से परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1.37 लाख रिक्त पदों पर भर्ती के लिए सरकार ने कमर कस ली है। वहीं परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए सरकार ने शैक्षिक गुणांक की मौजूदा व्यवस्था के साथ ही लिखित परीक्षा भी आयोजित कराने का निर्णय किया है।
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■ परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु राज्य स्तर पर लिखित परीक्षा के आयोजन के प्रस्ताव को मिली यूपी कैबिनेट से मंजूरी, शिक्षामित्र भी आएंगे लिखित परीक्षा के दायरे में
प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में शिक्षामित्रों को वेटेज देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए कैबिनेट ने मंगलवार को उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सात प्रस्ताव मंजूर किए गए।
इसमें सबसे अहम फैसला बेसिक शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा भी आयोजित करने का है। फैसलों की जानकारी सरकार के प्रवक्ता व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दी। शर्मा ने बताया कि कैबिनेट ने बेसिक शिक्षकों की भर्ती के लिए अध्यापक सेवा नियमावली में बदलाव किया है। शिक्षक चयन के लिए नए मानदंड बनाये गए हैं।
शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 60 नंबर की होगी जबकि 40 नंबर शैक्षिक गुणांक के लिए होंगे। शैक्षिक गुणांक का निर्धारण अभ्यर्थी के हाईस्कूल, इंटरमीटिएट, स्नातक और बीटीसी में से प्रत्येक में प्राप्त प्रतिशत के 10 फीसद को जोड़कर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उन्हीं अभ्यर्थियों को बैठने का मौका मिलेगा जो स्नातक और बीटीसी प्रशिक्षित होने के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) भी उत्तीर्ण किए होंगे। लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक (क्वालिफाइंग मार्क्स) और विस्तृत दिशानिर्देश निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाएगा।
■ मूल पद पर वापस किए गये 1.37 लाख समायोजित शिक्षामित्र परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के जिन 1.37 लाख शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया था, सुप्रीम कोर्ट की ओर से बीती 25 जुलाई को उनका समायोजन रद किये जाने का आदेश देने के बाद सरकार ने उन्हें पहली अगस्त से शिक्षामित्र के मूल पद पर वापस कर दिया है।
★ शिक्षामित्रों को वेटेज: बेसिक शिक्षकों की भर्ती में शिक्षामित्रों को उनके शिक्षण अनुभव के आधार पर प्रत्येक वर्ष के लिए 2.5 अंक और अधिकतम 25 अंक, इनमें से जो भी कम हो, वेटेज दिया जाएगा। शिक्षामित्रों को शिक्षकों की भर्ती में 60 वर्ष की आयु सीमा तक छूट दिये जाने की व्यवस्था नियमावली में पहले से है।
■ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का होगा अनुपालन : बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने बताया कि बेसिक शिक्षकों की भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाएगा। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों द्वारा यदि टीईटी पास कर ली जाती है तो आगामी दो क्रमिक भर्तियों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के जरिये नियुक्ति के लिए अवसर मिलेगा। शिक्षामित्रों को निर्धारित आयु सीमा में छूट मिलेगी और शिक्षण अनुभव का वेटेज भी मिलेगा। अनुपमा ने कहा कि मुख्यमंत्री प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर गंभीर हैं।
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