छात्रों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों को नोटिस भेजा, बच्चों को यौन उत्पीड़न और हत्या से बचाने संबंधी दिशानिर्देश लागू करने की मांग
नई दिल्ली, प्रेट्र : स्कूली छात्रों के लिए अचूक सुरक्षा स्थिति तैयार करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में स्कूली बच्चों को यौन उत्पीड़न और हत्या से बचाने संबंधी दिशानिर्देश लागू करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र, जस्टिस एएम खानवीलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने शुक्रवार को नोटिस जारी किया। पीठ ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रलय एवं सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।
यह याचिका दो महिला वकीलों आभा आर. शर्मा और संगीता भारती ने दायर की है। शीर्ष अदालत ने महिला वकीलों की याचिका को गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में मारे गए सात साल के बच्चे प्रद्युम्न के पिता की याचिका के साथ जोड़ा है।
हर स्कूल के पास हो बाल संरक्षण नीति : याचिका में स्कूलों में बच्चों की प्रताड़ना रोकने पर दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) द्वारा दिए गए दिशानिर्देश को उचित तरीके से लागू कराने की मांग की गई है। दिशानिर्देश का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि हर स्कूल के पास बाल संरक्षण नीति होनही चाहिए। इस नीति को सभी कर्मचारियों द्वारा समझना, स्पष्ट होना अनिवार्य हो। इस पर सभी कर्मचारियों या नियोक्ता का हस्ताक्षर भी कराया जाए।
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