हाईकोर्ट का आदेश : 'टीईटी का रिजल्ट सुधारें, फिर करें शिक्षक भर्ती, प्राइमरी में 14 सवालों के अंक हटेंगे, 12 मार्च को प्रस्तावित शिक्षक भर्ती भी टलने के आसार
टीईटी-2017 के 14 प्रश्नों के अंक हटाने के निर्देश
सरकार को झटका
■ नए सिरे से बनेगी मेरिट, एक माह में घोषित होगा परिणाम
■ हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2018 टालने को कहा
लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तगड़ा झटका देते हुए राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)- 2017 के चौदह प्रश्नों के अंक हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2018 टालने को कहा है। यह परीक्षा 12 मार्च को होने वाली है। कोर्ट ने कहा है कि टीईटी के चौदह गलत प्रश्नों के नंबर हटाकर नए सिरे से परिणाम घोषित किया जाये। इसके लिए सरकार को एक महीने का समय दिया गया है।
यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने टीईटी-2017 को चुनौती देने वाली तीन सौ से अधिक रिट याचिकाओं को एक साथ निस्तारित करते हुए दिया है। इनमें कहा गया था कि उक्त परीक्षा एनसीटीई के निर्देशों के तहत नहीं कराई गई थी। यह भी कहा गया कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव के परिपत्र के तहत जो पाठ्यक्रम अपनाया गया, कई प्रश्न उससे बाहर के पूछे गए थे। कई के एक से अधिक विकल्प थे। याचियों ने इस आधार पर टीईटी-2017 रद करने की मांग की थी।
Reviewed by Ram krishna mishra
on
6:24 AM
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