स्कूलों में आठवीं तक फेल न करने की नीति हो जाएगी खत्म, RTE एक्ट में बदलाव का बिल लोकसभा में पास
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : साल भर से अटके शिक्षा के अधिकार में बदलाव के बिल को लोकसभा ने बुधवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसमें विपक्ष ने भी सरकार का साथ दिया और इसे स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार भरा कदम बताया। इस बिल से स्कूलों में आठवीं तक फेल न करने की नीति खत्म हो जाएगी। यह अभी प्रचलन में है। हालांकि लोकसभा के बाद इस बिल को राज्यसभा को भेजा जाएगा, जहां से पारित होने के बाद ही बिल प्रभावी होगा। बुधवार को मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने लोकसभा में बताया कि इसे 25 राज्यों का समर्थन हासिल है। बिल में राज्यों को परीक्षा कराने और न कराने को लेकर स्वतंत्रता दी गई है। फेल होने वाले बच्चों को परीक्षा दोबारा देने का मौका भी मिलेगा। राज्यों से मांगी गई राय में तमिलनाडु और केरल ने इसका विरोध किया था। आठवीं तक फेल न करने की नीति में बदलाव को लेकर कैब ( सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन) की बैठक में भी चर्चा हो चुकी है
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