शैक्षिक सत्र 2024–25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के सम्बन्ध में शासनादेश जारी, स्थानांतरण में न्यूनतम सेवा अवधि की शर्त खत्म
जोड़ा बनाने वाले शिक्षकों को रिलीव करना अनिवार्य, ऑनलाइन होंगे आवेदन, गर्मी की छुट्टियों में हो सकेगी जॉइनिंग
सहमति से जोड़ा (पेयर) बनाने वाले शिक्षकों को अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जाएगा। एक बार तबादला होने पर कोई भी शिक्षक अपना आवेदन वापस नहीं ले सकेगा। जिन शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर कोई विवाद नहीं है, वे ही परस्पर तबादले के हकदार होंगे।
बेसिक शिक्षकों के दूसरे जिले में हो सकेंगे पारस्परिक तबादले, पदोन्नति न हो लंबित, तभी बना सकेंगे जोड़ा
लखनऊ: परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों के एक जिले से दूसरे जिले में पारस्परिक तबादले की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। 14 जनवरी तक शीतकालीन अक्काश हैं और तबादले के लिए इसी दौरान आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है। आवेदन और शिक्षकों के स्थानांतरण का कार्य तीन माह में पूर्ण होगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश में शिक्षक कार्य मुक्त किए जाएंगे ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। अभी तक महिला शिक्षक को तीन वर्ष की सेवा और पुरुष शिक्षकों को पांच वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर ही तबादले के लिए पात्र माना जाता था। अब यह बाध्यता खत्म कर दी गई है।
बेसिक शिक्षा विभाग ने सोमवार को अध्यापकों के अंतर जिला पारस्परिक स्थानांतरण की नीति जारी कर दी है। शैक्षिक सत्र 2024-25 के दूसरे चरण शीतकाल में तबादले के लिए यह नीति जारी की गई है। नीति के अनुसार मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में सभी जिलों में चार सदस्य कमेटी गठित होगी। इसी की देखरेख में एक जिले से दूसरे जिले में शिक्षकों के पारस्परिक तबादले किए जाएंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को कमेटी का सदस्य सचिव बनाया गया है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्राचार्य और वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) कमेटी के सदस्य होंगे। ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण और नगर सेवा संवर्ग से नगर क्षेत्र में अध्यापकों का स्थानांतरण होगा।
प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का दूसरे प्राथमिक विद्यालयों में स्थानांतरण होगा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों का विषय समान होने की स्थिति में ही आपस में तबादला होगा। इन स्कूलों के सहायक अध्यापक प्राथमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक पद पर भी स्थानांतरित हो सकेंगे। प्राथमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक विषय समान होने की स्थिति में उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक पद पर तबादला पा सकेंगे। उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक दूसरे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्थानांतरित हो सकेंगे। एक-दूसरे की सहमति से शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का पारस्परिक स्थानांतरण होगा। वे आपस में स्वयं जोड़ा बनाएंगे।
पदोन्नति न हो लंबित, तभी बना सकेंगे जोड़ा
शिक्षक आपस में तभी जोड़ा बना सकेंगे जब उनकी पदोन्नति लंबित न हो। शिक्षक द्वारा पदोन्नति के पद पर जिस जिले में अंतर जिला पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जा रहा है, उस जिले में उनकी मौलिक नियुक्ति तिथि तक पदोन्नति होने की दशा में ही आवेदन कर सकेंगे। दरअसल एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण होने पर शिक्षकों की वरिष्ठता प्रभावित होती है। वह जिस जिले में स्थानांतरित होकर जाता है, वहां वह सबसे जूनियर शिक्षक हो जाता है। बीते वर्ष तमाम शिक्षकों ने ऐसे जोड़े बना लिए जिनमें से एक की पदोन्नति हो चुकी थी और दूसरे की उसके जिले में प्रोन्नति प्रक्रिया लंबित थी। ऐसे में तमाम शिक्षक आवेदन करने के बाद भी कार्य मुक्त नहीं हुए और मामला कोर्ट तक गया।
शिक्षकों के तबादले में सेवा अवधि शर्त खत्म, बेसिक शिक्षकों का अंतरजनपदीय पारस्परिक तबादला शासनादेश जारी
पहले
5 साल की न्यूनतम सेवा पूरी करना पुरुष शिक्षक के लिए जरूरी था
02 वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि की बाध्यता महिलाओं के लिए थी
लखनऊ : प्राइमरी शिक्षकों के अंतरजनपदीय पारस्परिक तबादले के लिए न्यूनतम सेवा अवधि की बाध्यता को राज्य सरकार ने खत्म कर दिया है। अभी तक पुरुषों को पांच वर्ष की सेवा और महिला शिक्षकों को दो वर्ष की सेवा पूरी होना अनिवार्य था। इस संबंध में सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया गया। इससे प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के 4.30 लाख से अधिक शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ हो गया है।
जिले स्तर पर बनाई जाएगी समिति
अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और समय सीमा के भीतर कराने के लिए जिले स्तर पर समिति बनाई जाएगी। इसमें जिले के सीडीओ अध्यक्ष होंगे जबकि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य तथा वित्त एवं लेखा अधिकारी (बेसिक शिक्षा) के साथ-साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे।
सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही होंगे स्वीकार
इस बार भी ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग और नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में अंतरजनपदीय पारस्परिक तबादले होंगे। अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण की सभी प्रक्रिया राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ से विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। ऑफलाइन आवेदन पत्र पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जाएगा।
आवेदन वापस नहीं होगा
अंतरजनपदीय स्थानान्तरण स्कूल से स्कूल में किए जाएंगे। शिक्षक-शिक्षिका को ग्रीष्मकालीन अवकाश में कार्यमुक्त, कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। एक बार स्थानांतरण होने के बाद किसी भी शिक्षक को आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। अन्तर्जिला पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए प्राइमरी, अपर प्राइमरी, संविलित विद्यालयों में समान श्रेणी में होंगे। ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित छाया प्रति आवेदन तिथि के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित समय सारणी के अनुसार जमा करना होगा।
संशोधन मंजूर नहीं होगा
तय प्रक्रिया के अनुसार आवेदन पत्र जमा करने के बाद पूरा माना जाएगा। इसमेें कोई भी संशोधन नहीं होगा। जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही होगी, वो कार्यवाही के बाद ही कार्यमुक्त हो सकेंगे। तबादले के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी मानव सम्पदा पोर्टल पर सात दिन में अपडेट करेंगे। चूंकि शिक्षक जिले कैडर के हैं तो स्थानांतरित शिक्षकों को उस जिले की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा जहां वे कार्यभार ग्रहण करेंगे।
शैक्षिक सत्र 2024–25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के सम्बन्ध में शासनादेश जारी
स्थानांतरण में न्यूनतम सेवा अवधि की शर्त खत्म
शैक्षिक सत्र 2024–25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के सम्बन्ध में शासनादेश जारी, स्थानांतरण में न्यूनतम सेवा अवधि की शर्त खत्म
Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2
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8:21 AM
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