ALLAHABAD HIGHCOURT : अधिकतम 25 अंक वाले प्रश्नपत्र में दे दिए गए 29 अंक, बीटीसी तृतीय सेमेस्टर के परिणाम की जांच का निर्देश, सचिव ने कहा : होगी जल्द मामले में उपचारात्मक कार्रवाई
विसं, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीटीसी तृतीय सेमेस्टर के परिणाम में गड़बड़ी की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाने का सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को निर्देश दिया है। कहा है कि सचिव अपनी अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित करें। जांच रिपोर्ट 23 अक्टूबर कोर्ट में प्रस्तुत करें। विकास और 31 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की एकलपीठ सुनवाई कर रही है। इससे पहले भी कोर्ट ने सचिव से जानकारी मांगी थी। सचिव की ओर से बताया गया कि सभी डायट से 20 सितंबर तक रिपोर्ट मांगी थी लेकिन, रिपोर्ट नहीं मिल सकी। सचिव ने कहा कि जल्दी इस मामले में उपचारात्मक कार्रवाई करेंगे। याची के अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह का कहना था कि परीक्षा परिणाम घोषित करने में अनियमितता की गई है। अधिकतम 25 अंक वाले प्रश्नपत्र में 29 अंक दे दिए गए।सरकार की पैरवी के लिए अधिवक्ता नामित
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल होने वाली जनहित याचिकाओं में पैरवी के लिए अधिवक्ता नामित किए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और लखनऊ खंडपीठ में विनोद कुमार शाही को सरकार की तरफ से पैरवी के लिए अधिकृत किया गया है।
Reviewed by Ram krishna mishra
on
4:32 AM
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