UNLOCK 4 : स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर 2020 तक नियमित कक्षा गतिविधि के लिए रहेंगे बंद

UNLOCK 4 :   स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर 2020 तक नियमित कक्षा गतिविधि के लिए रहेंगे बंद 


कोरोना वायरस महामारी के बाच केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से लागू होने जा रहे अनलॉक-4 की घोषणा कर दी है। गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक-4 के लिए जारी गाईडलाइन के अनुसार स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। 

गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेस 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण और टैली काउंसलिंग के लिए स्कूलों में बुला सकते हैं। 


इसके साथ-सात कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिजनों की सहमति के बाद शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने स्कूल जा सकेंगे।


👉  ऑनलाइन / दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

 👉  राज्य / संघ राज्य क्षेत्र 50% तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षण परामर्श और संबंधित कार्य के लिए एक समय में स्कूलों में बुलाया जा सकता है, केवल कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में, 21 सितंबर 2020 से, जिसके लिए,  स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी।

👉  कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, केवल कंटेनर जोन से बाहर के क्षेत्रों में अपने स्कूलों का दौरा करने की अनुमति दी जा सकती है।  यह उनके माता-पिता / अभिभावकों की लिखित सहमति के अधीन होगा और 21 सितंबर 2020 से इसके लिए अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए एमओएचएफडब्ल्यू द्वारा एसओपी जारी किया जाएगा। 


■   ये सब खुल जाएगा

-7 सितंबर से मेट्रो सेवाओं को गाइलाइंस के साथ मंजूरी

- 21 सितंबर से सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्यक्रम 100 लोगों तक के साथ किए जा सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क हैंडवॉश, थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य

- 21 सितंबर से ओपन एयर थिअटर को अनुमति

- 21 सितंबर से 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए स्कूल खोलने की इजाजत

- 21 सितंबर से टीचर से सलाह लेने के लिए 9वीं से 12वीं तक के छात्र वॉलंटिअरी बेसिस पर स्कूल जा सकेंगे (कंटेनमेंट जोन के बाहर)

- 21 सितंबर से टेक्निकल और प्रफेशनल प्रोग्राम्स (जिनमें लैब में प्रैक्टिकल की जरूरत है) वाले पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए उच्च शिक्षा संस्थान खोले जा सकेंगे


■  ये सब अभी बंद रहेंगे

-कंटेनमेंट जोन्स में 30 सितंबर 2020 तक

-लॉकडाउन (lockdown continues in containment zones) की पाबंदियों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी

-सिनेमा हॉल, इंटरटेनमेंट पार्क, स्वीमिंग पूल जैसी जगहें।



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