कस्तूरबा विद्यालयों में पढ़ाने के लिए विषय विशेषज्ञता जरूरी नहीं, हाईकोर्ट ने असंगत पाए गए अध्यापकों का संविदा नवीनीकरण नहीं करने संबंधी सर्कुलर किया रद

कस्तूरबा विद्यालयों में पढ़ाने के लिए विषय विशेषज्ञता जरूरी नहीं, हाईकोर्ट ने असंगत पाए गए अध्यापकों का संविदा नवीनीकरण नहीं करने संबंधी सर्कुलर किया रद 


🔵 कोर्ट से मिली कस्तूरबा के अंशकालिक शिक्षकों को बड़ी राहत।
🔵 निकाले गए कर्मचारियों को सवेतन बहाल करने का आदेश। 🔵 हाईकोर्ट ने रद किया राज्य परियोजना निदेशक का आदेश।



कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से निकाले गए अंशकालिक शिक्षकों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उच्च न्यायालय ने राज्य परियोजना निदेशक के आदेश रद्द कर दिया है। इस आदेश के निरस्त होने से अंशकालिक शिक्षकों को राहत मिली है।

राज्य परियोजना निदेशक ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 14 जुलाई को आदेश जारी किया था। आदेश के बाद प्रदेश के तकरीबन दो हजार अंशकालिक पुरुष शिक्षक (मुख्य विषय) की सेवा समाप्त कर दी गई थी। इसके अलावा तकरीबन 1500 फुल टाइम अध्यापक व वार्डन (गौण विषय) को अंशकालिक शिक्षक बना दिया गया। 

परियोजना निदेशक के आदेश के खिलाफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एंप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में शिक्षक-शिक्षिकाओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। प्रदेश महामंत्री रविकांत मिश्र ने बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्र ने 14 जुलाई के आदेश को रद कर दिया है। इसके साथ ही सभी निकाले गए कर्मचारियों को वेतन सहित तत्काल बहाल करने का आदेश दिया है।

उच्च न्यायालय ने अंशकालिक व पूर्णकालिक शिक्षक-शिक्षिकाओं के बीच वेतन विसंगति को भी गलत माना। महामंत्री ने बताया कि इनका वेतन एक समान करने का आदेश उच्चन्यायालय ने दिया है।  उन्होंने बताया कि दो साल से संघर्ष कर रहे थे। 


इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि कस्तूरबा विद्यालयों में पढ़ाने के लिए अध्यापक के पास किसी विषय की विशेषज्ञता होना अनिवार्य नहीं है। अपर प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाला अध्यापक कस्तूरबा विद्यालयों में पढ़ा सकते हैं। 

अर्थात कोई अध्यापक जो प्रशिक्षित स्नातक है और टीईटी उत्तीर्ण है वह कस्तूरबा विद्यालयों में पढ़ाने के लिए अर्ह माना जाएगा। कोर्ट ने विषय विशेषज्ञता के आधार पर अध्यापकों को संगत व असंगत मानकर, असंगत पाए गए अध्यापकों का संविदा नवीनीकरण नहीं करने संबंधी सर्कुलर रद कर दिया है।

कुलदीप सक्सेना व 19 अन्य सहित दर्जनों याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दिया है।


कोर्ट आर्डर के प्रभावी अंश देखें 👇

कस्तूरबा विद्यालयों में पढ़ाने के लिए विषय विशेषज्ञता जरूरी नहीं, हाईकोर्ट ने असंगत पाए गए अध्यापकों का संविदा नवीनीकरण नहीं करने संबंधी सर्कुलर किया रद Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2 on 7:27 AM Rating: 5

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