निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) के अन्तर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयो का RTE पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के दौरान त्रुटिवश अंकित विवरण को संशोधित व परिवर्तित करने के सम्बन्ध में
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) के अन्तर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयो का RTE पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के दौरान त्रुटिवश अंकित विवरण को संशोधित व परिवर्तित करने के सम्बन्ध में
Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2
on
8:55 AM
Rating:
No comments:
Post a Comment