परिषदीय विद्यालयों में टाइम एंड मोशन स्टडी आधारित शासनादेश के पूर्ण अनुपालन हेतु पुनः निर्देश जारी, देखें

परिषदीय विद्यालयों में टाइम एंड मोशन स्टडी आधारित शासनादेश  के पूर्ण अनुपालन हेतु पुनः निर्देश जारी, देखें।

परिषदीय स्कूलों में परीक्षा कराने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई

कड़े निर्देश जारी :  स्कूल समय में शिक्षकों की बैठक न करने का फरमान, BEO को चेतावनी जारी

विद्यालय अवधि के दौरान बैठक नहीं बुला सकेंगे बीईओ


विद्यालय अवधि के दौरान अब खंड शिक्षा अधिकारी परिषदीय विद्यालयों में तैनात प्रधान शिक्षकों को बैठक के लिए नहीं बुला सकेंगे। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा अनामिका सिंह ने बीएसए को पत्र भेजा है।

विद्यालयों में बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यालय अवधि, शैक्षिक समय सारिणी, शिक्षण दिवस, पंजिकाओं के रखरखाव, विद्यालय अवधि में शिक्षक क्या करें, क्या न करें विषय में अकादमिक व प्रशासनिक अनुभाग की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी है। 

इसके बाद भी कई जिलों में खंड शिक्षा अधिकारियों की ओर से विद्यालय अवधि के दौरान प्रधान शिक्षकों की बैठक बुलाने का मामला शासन के संज्ञान में आया। इसको देखते हुए महानिदेशक स्कूल शिक्षा व राज्य परियोजना निदेशक की ओर से सभी जिलों के बीएसए को पत्र भेजकर आदेश का कड़ाई से पालन कराने को कहा गया है।


नई व्यवस्था के अनुसार विद्यालय संचालन की अवधि की दौरान खंड शिक्षा अधिकारियों की ओर से प्रधानाध्यापकों को बैठकों में बुलाए जाने की शिकायतों पर शासन ने कड़ा रूख अपनाया है। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रशासनिक समीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है। इसका पालन शिक्षकों समेत अधिकारियों को हर हाल में करना होगा। 

 सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विद्यालय संचालन अवधि के दौरान हेडमास्टर को बैठक में नहीं बुलाया जाएगा।

लेकिन हेडमास्टर की ओर से निदेशालय से लेकर शासन तक शिकायतें आ रही हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी विद्यालय समय में बैठकें कर उन्हें बुलाते हैं। इन शिकायतों पर सभी बीएसए को विद्यालयों का संचालन टाइम एंड मोशन स्टडी के अनुसार ही करने के निर्देश दिए हैं।  रोक के बाद भी स्कूल टाइम में मीटिंग कराई गई तो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।




लखनऊ। परिषदीय स्कूलों में परीक्षाओं पर रोक के बावजूद खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पर परीक्षाएं कराने पर शासन ने कड़ा रुख अपनाया है। सचिव बेसिक शिक्षा अनामिका सिंह ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।


परिषदीय स्कूलों में टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर विद्यालय अवधि, शैक्षणिक समय, समय सारिणी, शिक्षण दिवस और प्रशासनिक समीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित है। विभाग ने स्कूलों में बच्चों को अच्छा माहौल देने और पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए मासिक और त्रैमासिक परीक्षाएं कराने पर रोक लगाई है। साथ ही अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विद्यालय संचालन अवधि के दौरान प्रधानाचार्यों को बैठक में नहीं बुलाया जाएगा। 


लेकिन प्रधानाचार्यों की ओर से निदेशालय से लेकर शासन तक शिकायतें आ रही हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी विद्यालय समय में बैठकें कर उन्हें बुलाते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षाओं पर रोक के बाद भी परीक्षाएं आयोजित करा रहे है। इन शिकायतों पर सचिव ने सभी बीएसए को विद्यालयों का संचालन टाइम एंड मोशन स्टडी के अनुसार ही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रोक के बाद भी परीक्षाएं कराई गई तो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
 







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परिषदीय विद्यालयों में टाइम एंड मोशन स्टडी आधारित शासनादेश के पूर्ण अनुपालन हेतु पुनः निर्देश जारी, देखें Reviewed by sankalp gupta on 4:55 PM Rating: 5

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