शिक्षा विभाग के कार्यालय एवं विशिष्ट संस्थाओं में कार्यरत प्रधान सहायकों की प्रशासनिक अधिकारी पद पर की गई पदोन्नतियां निरस्त

गलत पदोन्नति के दोषी अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग

बेसिक शिक्षा विभाग : गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की पदोन्नति में गड़बड़ी प्रकरण 



लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग में गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की पदोन्नति में गड़बड़ी साबित होने के बाद इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की नारा की गई है। यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफीसर्स एसोसिएशन ने शासन से इसके लिए जिम्मेदार तत्कालीन अपर शिक्षा निदेशक बेसिक पर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। बेसिक शिक्षा विभाग में जून में प्रधान सहायक से प्रशासनिक अधिकारी के पद पर 55 पदोन्नति की गई थी।


एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विवेक यादव व महामंत्री राजेश चंद्र श्रीवास्तव ने इस मामले में गड़बड़ी की शासन से शिकायत की थी और कार्रवाई न होने निदेशालय में धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। उन्होंने बताया था कि इसमें वरिष्ठ को छोड़कर कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति दे दी गई। इसका संज्ञान लेते हुए बेसिक शिक्षा निदेशालय ने पदोन्नति की जांच कराई थी। जांच में पदोन्नति की प्रक्रिया दूषित पाई गई और हाल में इसे निरस्त भी कर दिया गया है। एसोसिएशन के महामंत्री ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है, ताकि आगे गड़बड़ी न हो। साथ ही जल्द से जल्द नियमानुसार पदोन्नति प्रक्रिया भी पूरी करने को कहा है।



शिक्षा विभाग के कार्यालय एवं विशिष्ट संस्थाओं में कार्यरत प्रधान सहायकों की प्रशासनिक अधिकारी पद पर की गई पदोन्नतियां निरस्त


अपर शिक्षा निदेशक बेसिक के मुताविक दूषित हो गई थी प्रक्रिया 

सहायक शिक्षा निदेशक ने मंडलों से मांगी पांच वर्ष की गोपनीय आख्या


प्रयागराज : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा लिपिक वर्ग सेवा नियमावली के अंतर्गत प्रधान सहायक के पद पर कार्यरत कार्मिकों की प्रशासनिक अधिकारी के पद पर की गई पदोन्नति निरस्त कर दी गई। है। यह पदोन्नति आदेश 18 जून को निर्गत किया गया था।


अपर शिक्षा निदेशक बेसिक संजय यादव ने लिखा है कि 18 जून को निर्गत पदोन्नति आदेश में वरिष्ठ कर्मचारियों के पद सुरक्षित नहीं रखते हुए कनिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति की गई थी। इसके कारण प्रक्रिया दूषित हो गई। ऐसे में शिक्षा निदेशक बेसिक के आदेश पर इस पदोन्नति आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। 


उधर, शिक्षा विभाग के कार्यालय एवं विशिष्ट संस्थाओं में कार्यरत प्रधान सहायकों की प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नति विषयक कार्यवाही किए जाने के संबंध में सहायक शिक्षा निदेशक सेवा - 2 डा ब्रजेश मिश्र vec 7 नया आदेश जारी किया है। उन्होंने 31 मई 2023 द्वारा निर्गत ज्येष्ठता सूची में क्रमांक 1 से 175 तक के कार्मिकों की पांच वर्ष की गोपनीय आख्या 30 अक्टूबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।  इसके लिए उन्होंने एक प्रपत्र जारी किया है, जिसके अनुरूप सूचनाएं देने के निर्देश दिए गए हैं।


पांच वर्ष की यह गोपनीय आख्या सभी मंडल अयोध्या, मीरजापुर, गोरखपुर, मेरठ, बस्ती, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, बरेली, चित्रकूट, झांसी, आजमगढ़, देवीपाटन, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी के मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से मांगी गई है। 


सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से कहा गया है कि वह यह सुनिश्चित कर लें कि उनके कार्यालय द्वारा अंकित विवरण निदेशालय के प्रारूप के अनुसार हैं। इसे विशेष वाहक से निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके पश्चात किसी कार्मिक के संबंध में वांछित अभिलेख अपूर्ण अथवा त्रुटि पूर्ण रह जाते हैं तो उसके लिए संपूर्ण रूप से संबंधित कार्मिक एवं मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तरदाई होंगे।
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