परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को एलआईसी द्वारा बिना बचत मृत्यु जोखिम वाली ग्रुप इंश्योरेंस का प्रस्ताव

केवल असामयिक मृत्यु पर ही दावा मिलेगा, मेच्योरिटी या ब्याज की राशि देय नहीं होगी, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस का लाभ देने की तैयारी


परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के ग्रुप इंश्योरेंस का नया प्रस्ताव, बेसिक शिक्षा विभाग ने शासन को भेजा


लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से ग्रुप इंश्योरेंस कराने के लिए नया प्रस्ताव भेजा है। क्योंकि एक अप्रैल 2014 के बाद तैनात शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सामूहिक बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है। 


बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से शासन को भेजे प्रस्ताव में गया है कि पहले के ग्रुप इंश्योरेंस के तहत सिर्फ मृत्यु जोखिम का प्रावधान है, बचत का नहीं। शिक्षकों के वेतन से हर माह या सालाना प्रीमियम की कटौती की जाएगी। यदि सेवानिवृत्त तक शिक्षक जीवित रहता है तो कुल कटौती की गई प्रीमियम की राशि वापस नहीं होगी और यदि उसकी असमायिक मृत्यु होती है तो उसे मृत्यु दावा का भुगतान होगा।


 उन्होंने बताया है कि नए नियमों के अनुसार केवल ग्रुप टर्म इंश्योरेंस की सुविधा है। इसमें केवल असामयिक मृत्यु पर ही दावा मिलेगा और मेच्योर हुई राशि या व्याज का प्रावधान नहीं है। सचिव ने इस पर शासन से अनुमति मांगी है। वहीं शिक्षक नेताओं ने इस पर असंतोष जताया है। उन्होंने कहा कि इससे शिक्षकों को ज्यादा लाभ नहीं होगा। वहीं 2014 के बाद से काटी गई बीमा की राशि भी अभी तक विभाग ने नहीं वापस की है। 



परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को एलआईसी द्वारा बिना बचत  केवल डेथ ग्रुप इंश्योरेंस का प्रस्ताव


लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से ग्रुप इंश्योरेंस कराने के लिए नया प्रस्ताव भेजा है। क्योंकि एक अप्रैल 2014 के बाद तैनात शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सामूहिक बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है। 


परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को एलआईसी द्वारा बिना बचत मृत्यु जोखिम वाली ग्रुप इंश्योरेंस का प्रस्ताव Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2 on 6:34 AM Rating: 5

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