संविदा/डेली वेजेज/आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स के अभिलेखों का होगा सत्यापन, 28 अक्टूबर से शुरू होगा कार्यक्रम

संविदा/डेली वेजेज/आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स के अभिलेखों का होगा सत्यापन, 28 अक्टूबर से शुरू होगा कार्यक्रम

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया कार्यक्रम, प्रदेश के सभी जिलों में निर्धारित तिथियों पर होगी प्रक्रिया


लखनऊ । सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में संविदा/डेली वेजेज/आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स के अभिलेखों के सत्यापन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने कार्यक्रम जारी किया है। शिक्षा निदेशक (बेसिक) अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से जारी पत्र के अनुसार, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 28 अक्टूबर 2026 से 17 फरवरी 2027 तक सत्यापन की प्रक्रिया चलेगी।

पत्र में सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका संख्या 132/2016 में 5 मई 2026 को पारित आदेश के अनुपालन का उल्लेख किया गया है। इसके तहत टीईटी की वांछनीय योग्यता के संबंध में आदेश के अनुपालन में आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियुक्त स्पेशल एजुकेटर्स के आवेदन पत्र, योग्यता, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संबंधी विवरण और अभिलेखों का मिलान किया जाएगा।

जिलावार सत्यापन कार्यक्रम

सत्यापन कार्यक्रम की शुरुआत 28 अक्टूबर 2026 को बलरामपुर, बांदा, बरेली और बाराबंकी से होगी। इसके बाद 30 अक्टूबर को बस्ती और बिजनौर, 13 नवंबर को बदायूं और बुलंदशहर तथा 18 नवंबर को चंदौली, चित्रकूट और देवरिया के अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा।

फतेहपुर, फिरोजाबाद और गाजियाबाद के लिए 25 नवंबर 2026 की तिथि निर्धारित की गई है। इसके बाद विभिन्न जिलों में जनवरी और फरवरी 2027 तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रयागराज में सत्यापन 13 जनवरी 2027 को प्रस्तावित है।

मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित होना होगा

निर्देशों के अनुसार, संबंधित कार्मिकों को निर्धारित तिथि पर अपने मूल अभिलेखों, उनकी तीन प्रतियों, आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ उपस्थित होना होगा। अभिलेखों के मिलान एवं सत्यापन के लिए संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

सत्यापन के दौरान अभिलेखों के मिलान और सत्यापन संबंधी रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी, ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आगे की कार्रवाई की जा सके।


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