उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिनियम 2019 में होगा संशोधन, अब शिक्षकों पर कार्रवाई से पूर्व नहीं लेना होगा अनुमोदन

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिनियम 2019 में होगा संशोधन, अब शिक्षकों पर कार्रवाई से पूर्व नहीं लेना होगा अनुमोदन



प्रयागराज | 26 May 2020
नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिनियम 2019 में कुछ संशोधन होंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लॉकडाउन के दौरान 30 मार्च को बेसिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक का कार्यवृत्त 8 अप्रैल को जारी किया गया। प्रस्तावित संशोधन पर विधान मंडल की मुहर लगने के बाद प्रभावी होंगे। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन बेसिक तथा उच्च शिक्षा के शिक्षकों के दंड प्रकरण से जुड़ा है।


27 दिसंबर 2019 को जारी अधिसूचना में बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के सभी अध्यापकों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कोई दंड आदेश पारित करने के पहले आयोग से पूर्वानुमोदन का प्रावधान किया गया था। हालांकि बैठक में बेसिक तथा उच्च शिक्षा के अधिकारियों की ओर से दिए गए प्रस्ताव के अनुसार नियोक्ता के दंड आदेशों पर आयोग के पूर्वानुमोदन की शर्त को हटाकर उनके पुराने विभागीय प्रक्रिया को लाया जा रहा है।

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