उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया दो माह में पूरी करने के निर्देश
इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने प्रदेश के उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया दो माह में पूरी करने के निर्देश दिए हैं।यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने ब्रह्मदेव यादव व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका का प्रतिवाद प्रदेश सरकार के स्थायी अधिवक्ता रमेशचंद्र यादव ने किया। याची का कहना था कि 11 जुलाई 2013 को सहायक अध्यापकों की सीधी भर्ती का विज्ञापन निकाला। याची ने सभी जिलों में आवेदन किया जिसमें उसके 40 हजार रुपये खर्च हुए। याची सहायक अध्यापक बनने की पूरी योग्यता रखता है। 1981 में ही 50 फीसदी सीटों पर सीधी भर्ती कोटा लागू किया गया है। जिसके नियमों में कई बार परिवर्तन किया गया है। काउंसिलिंग पूरी नहीं की गयी। प्रदेश के सीनियर बेसिक स्कूलों में अध्यापकों की भारी कमी के बावजूद योग्य अध्यापकों का चयन नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को चयन प्रक्रिया दो माह में पूरी करने का निर्देश दिया है।
खबर साभार : Amar Ujala |
उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया दो माह में पूरी करने के निर्देश
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
5:50 AM
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4 comments:
Achhi news hai yaar
Kya koi bta sakta hai ki vigyan air ganit adhyapako ki bharti ka g.o. kb aya tha
why
sayad bhai nov 2012 the
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