बेसिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया आदेश : अमान्य विद्यालय संचालन के लिए बीईओ होंगे जिम्मेदार
प्रदेश के किसी भी जिले में अब अमान्य विद्यालय नहीं संचालित हो सकेगा। इसके संचालन को रोकने की जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारियों की होगी। यदि अमान्य विद्यालय संचालित पाया गया तो खंड शिक्षा अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश बाबू शर्मा ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं।
निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18(ए) के अनुसार मान्यता प्रमाण पत्र लिए बिना कोई भी विद्यालय नहीं संचालित किया जा सकता। बावजूद इसके राजधानी लखनऊ सहित विभिन्न जिलों में अमान्य विद्यालयों का संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। पिछले माह बेसिक शिक्षा मंत्री से भी इस मामले में शिकायत की गई थी। जिस पर लखनऊ मंडल के सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक महेंद्र सिंह राणा ने अमान्य विालयों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए थे। लेकिन अफसरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।
निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18(ए) के अनुसार मान्यता प्रमाण पत्र लिए बिना कोई भी विद्यालय नहीं संचालित किया जा सकता। बावजूद इसके राजधानी लखनऊ सहित विभिन्न जिलों में अमान्य विद्यालयों का संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। पिछले माह बेसिक शिक्षा मंत्री से भी इस मामले में शिकायत की गई थी। जिस पर लखनऊ मंडल के सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक महेंद्र सिंह राणा ने अमान्य विालयों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए थे। लेकिन अफसरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।
खबर साभार : डेली न्यूज एक्टिविस्ट
बेसिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया आदेश : अमान्य विद्यालय संचालन के लिए बीईओ होंगे जिम्मेदार
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
7:27 AM
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