रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए टीईटी पास अभ्यर्थी पहुंचे हाईकोर्ट, मांग पर सरकार का जवाब अब तक नहीं हुआ दाखिल, कोर्ट ने दिया अंतिम मौक़ा, अगली सुनवाई 11 जुलाई को
रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए टीईटी पास अभ्यर्थी पहुंचे हाईकोर्ट, मांग पर सरकार का जवाब अब तक नहीं हुआ दाखिल, कोर्ट ने दिया अंतिम मौक़ा, अगली सुनवाई 11 जुलाई को
इलाहाबाद : प्रदेश में सहायक अध्यापक पदों पर नियुक्ति के लिए टीईटी पास अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। इससे पहले कोर्ट दो बार राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय दे चुकी है। हलफनामा दाखिल न करने पर कोर्ट ने नाराजगी भी जतायी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता तथा न्यायमूर्ति आरएन कक्कड़ की खण्डपीठ ने मयंक तिवारी व अन्य की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि अनिवार्य शिक्षा का कानून लागू होने के बावजूद प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पद भारी संख्या में खाली पड़े हैं। टीईटी पास अभ्यर्थियों की खाली पदों पर नियुक्ति नहीं की जा रही है। याचिका में प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापकों के खाली पदों की नियुक्ति का डाटा ऑन लाइन करने तथा रिक्त पदों की जानकारी देने की मांग की गई है।
राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि शिक्षा मित्रों व टीईटी पास अभ्यर्थियों का मामला विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य सरकार टीईटी पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर रही है। नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। कोर्ट ने प्रकरण को गंभीर माना और राज्य सरकार को याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए टीईटी पास अभ्यर्थी पहुंचे हाईकोर्ट, मांग पर सरकार का जवाब अब तक नहीं हुआ दाखिल, कोर्ट ने दिया अंतिम मौक़ा, अगली सुनवाई 11 जुलाई को
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
6:36 AM
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