खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्ती का रास्ता जल्दी खुल सकेगा, सेवा नियमावली को शासन अंतिम रूप देने में जुटा, पीसीएस के तहत चयन का इरादा
लखनऊ : ब्लाक स्तर पर बेसिक शिक्षा की कमान संभालने वाले खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्ती का रास्ता जल्दी खुल सकेगा। राजपत्रित अधिकारियों का दर्जा पाये खंड शिक्षा अधिकारियों की सेवा नियमावली को शासन अंतिम रूप देने में जुटा है। नियमावली के तहत खंड शिक्षा अधिकारियों का चयन पीसीएस परीक्षा (उप्र प्रवर अधीनस्थ चयन सेवा) के जरिये कराने का इरादा है।
जुलाई 2011 में काडर रिव्यू के जरिये उप विद्यालय निरीक्षक (डीआइ) और प्रति उप विद्यालय निरीक्षक (एसडीआइ) के संवर्गो को मिलाकर खंड शिक्षा अधिकारी पदनाम का नया संवर्ग बनाया गया था। उसी समय खंड शिक्षा अधिकारियों का ग्रेड वेतन 2800 से बढ़ाकर 4800 रुपये कर दिया गया था। इस आधार पर कि जब वे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को नियंत्रित करते हैं, तो उनका वेतन उनसे कम नहीं होना चाहिए। उन्हें राजपत्रित अधिकारी का दर्जा भी दिया गया था। राजपत्रित अधिकारी का दर्जा मिलने के बावजूद अब तक उनकी सेवा नियमावली नहीं बनी है।
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