अध्यापिकाओं को मातृत्व अवकाश, गर्भपात अवकाश और शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार पहले की तरह बीएसए के पास, बीईओ द्वारा गड़बड़ियों की शिकायत पर बेसिक शिक्षा विभाग ने दिया आदेश
राज्य मुख्यालय। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अध्यापिकाओं को अवकाश स्वीकृति का अधिकार फिर से बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दे दिया गया है। 2014 में यह अधिकार खण्ड शिक्षा अधिकारियों को दे दिया गया था। इसकी वजह से अध्यापिकाओं को परेशानी हो रही थी।
📣 मातृत्व अवकाश ( मैटरनिटी) , मिसकैरिज (गर्भपात) अवकाश और बाल्यकाल अवकाश (CCL) पर बेसिक शिक्षा विभाग ने दिया बीईओ को झटका, शासन ने फिर से दिया बीएसए को स्वीकृति का अधिकार : क्लिक करके देखें आदेश
अभी तक यह अधिकार खण्ड शिक्षा अधिकारियों के पास था। बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह ने इस आशय के आदेश जारी कर दिये हैं। अध्यापिकाओं को मातृत्व अवकाश, गर्भपात अवकाश और शिशु देखभाल अवकाश पहले भी बेसिक शिक्षा अधिकारी देते थे ।
💠 रजिस्टर में अंकित होगा अवकाश विवरण
बीएसए जो अवकाश स्वीकृत करेंगे उसका विवरण संलग्न प्रारूप पर बीएसए कार्यालय में रजिस्टर में अंकित किया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित अवकाश विवरण नियमित रूप से रजिस्टर में निर्धारित प्रारूप पर अंकित किया जाए। साथ ही संबंधित शिक्षिका की सेवा पुस्तिका में भी अवकाश का लेखा दर्ज किया जाए।
दरअसल, परिषदीय विद्यालयों की शिक्षिकाओं को च्वाइल्ड केयर लीव से लेकर गर्भपात अवकाश आदि दिए जाने की व्यवस्था है। पहले यह अधिकार बीएसए के पास था। लेकिन पिछले 19 सितंबर 2014 को आदेश जारी इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारियों को अधिकृत कर दिया गया। सूत्रों की मानें तो सीसीएल अवकाश स्वीकृत किए जाने को लेकर तमाम शिकायतें आ रही थीं, जिसमें पैसा लेकर मनमाने तरीके से शिक्षिकाओं को अवकाश स्वीकृत किया जा रहा था। इस पर शासन ने निर्णय लिया है कि अब पुन: यह सभी अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास होगा।
अध्यापिकाओं को मातृत्व अवकाश, गर्भपात अवकाश और शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार पहले की तरह बीएसए के पास, बीईओ द्वारा गड़बड़ियों की शिकायत पर बेसिक शिक्षा विभाग ने दिया आदेश
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
7:49 AM
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