15 हजार शिक्षक भर्ती को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया झटका, लगाईं नियुक्तिपत्र जारी करने पर रोक, डीएड डिग्रीधारियों को काउंसिलिंग से बाहर किए जाने का मामला
प्रदेश सरकार को एक माह में जवाब दाखिल करने का निर्देश
क्लिक करके देखें इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश : डीएड ( विशेष योग्यता) डिग्रीधारियों को कॉउंसलिंग के बाद भी योग्यता को न संज्ञान लेकर नियुक्ति पत्र न देने का मामला
इलाहाबाद : प्रदेश में चल रही पंद्रह हजार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को एक बार फिर झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस भर्ती में नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि यदि नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया हो तो फिलहाल ज्वाइन न कराया जाए। नियुक्ति पत्र मंगलवार से दिए जाने थे। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और अन्य विपक्षियों को एक माह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राम सरन मौर्य ने दीपक कुमार तिवारी व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है।
याचिका में कहा गया है कि पंद्रह हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए दिसंबर 2014 में विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें डिप्लोमा इन एजूकेशन (स्पेशल एजूकेशन) करने वाले अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया। याचीगणों ने यह कोर्स रिहैबिलेशन काउंसिल आफ इंडिया से किया था। उन्होंने आवेदन किया लेकिन स्वीकार नहीं किया गया। फिर याचीगणों ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन आवेदन स्वीकार कर लिए लेकिन काउंसिलिंग में उनके प्रमाणपत्र को नहीं माना गया। उन्हें बाहर कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि एक बार यह निश्चित हो गया कि याचीगण वैध डिग्री रखते हैं तो उन्हें काउंसिलिंग के लिए रोकने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने इसी आधार पर नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है।
उल्लेखनीय है कि 15 हजार शिक्षकों की भर्ती में मंगलवार से ही नियुक्ति पत्र दिए जाने थे, किंतु इससे कुछ घंटे पहले ही इस पर रोक लगा दी गई। याचिका पर अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।
15 हजार शिक्षक भर्ती को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया झटका, लगाईं नियुक्तिपत्र जारी करने पर रोक, डीएड डिग्रीधारियों को काउंसिलिंग से बाहर किए जाने का मामला
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
7:13 AM
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