16,448 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला, हाईकोर्ट ने कैरी फारवर्ड पदों पर नियुक्ति का दिया आदेश
✴ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक 16448 पदों की भर्ती में विशेष आरक्षित कोटे में कैरी फारवर्ड की रिक्त सीटों पर श्रेणीवार नियुक्ति करने का निर्देश दिया है।
✴ कोर्ट ने एससी कोटे की बची सीटों को इसी के वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उन पदों को भी भरने का आदश दिया है, जो चयनित अभ्यर्थियों के दूसरे जिलों में ज्वाइन करने के कारण रिक्त रह गई हैं।
✴ यह आदेश न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा ने कुशीनगर के राजीव कुमार एवं अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। मामले के तथ्यों के मुताबिक कुशीनगर जिले में 607 सीटें थीं।
✴ कुछ अंक कम होने के कारण काउंसिलिंग में याचियों का चयन नहीं हुआ। इस पर याचिका दाखिल करके विशेष आरक्षित कोटे की रिक्त रह गईं 99 सीटों पर चयन की मांग की गई। एडवोकेट सीमांत सिंह का कहना था कि सात अप्रैल 2016 के शासनादेश के मुताबिक विशेष आरक्षित कोटे की इन सीटों को अगली भर्ती केलिए कैरी फारवर्ड नहीं किया जा सकता।
✴ अनुसूचित जाति के भी नौ पद रिक्त रह गए हैं, जिनपर नियमानुसार उसी वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इसके अलावा 30 पद ऐसे हैं, जो चयनित अभ्यर्थियों के दूसरे जिलों में ज्वाइन करने के कारण रिक्त रह गए हैं।
✴ सुनवाई के बाद कोर्ट ने कुशीनगर के बीएसए को निर्देश दिया कि याची यदि योग्यता रखते हैं तो रिक्त पदों पर उनके चयन पर विचार किया जाए।
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