72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 95 अभ्यर्थियों की गलत नियुक्ति पर सुनवाई होगी कल, भर्ती में जो आवेदक नहीं थे उनकी भी हुई नियुक्ति
■ 2011 की भर्ती में हुई 95 गलत नियुक्ति का मामला
■ 2011 की भर्ती में आवेदक नहीं थे उनकी भी हुई नियुक्ति
इलाहाबाद : प्राथमिक विद्यालयों में 72825 सहायक अध्यापकों की 2011 की भर्ती में 95 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के मामले में सुनवाई 22 सितंबर (शुक्रवार) को होगी। न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों के इलाहाबाद में होने के बावजूद मांगी गई जानकारी न देने पर जताई।
याची ऋषि श्रीवास्तव और नौ अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा था कि दो विपक्षियों ने 2011 और 2012 में से किस भर्ती में आवेदन किया था। कोर्ट ने कहा कि इस बारे में जानकारी देने के लिए समय मांगना आश्चर्यजनक है।
ज्ञात हो कि कोर्ट ने 12 सितंबर को जानकारी मांगी थी। अब संबंधित अधिकारी को पत्रवली के साथ 22 सितंबर को तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 की भर्ती में शामिल आवेदकों की नियुक्ति का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने उन 95 आवेदकों को भी नियुक्त कर लिया जिन्होंने 2011 की भर्ती में आवेदन ही नहीं किया था। कोर्ट ने ऐसे 95 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर सवाल उठाया है।
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