इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार से मांगा जवाब, गलत ढंग से नियुक्त अध्यापकों को भी नोटिस जारी
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही गलत ढंग से नियुक्त विपक्षी चार अध्यापकों को नोटिस जारी की है।
कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर 2011 की भर्ती के अभ्यर्थियों में से सामान्य श्रेणी के 70 फीसद व आरक्षित श्रेणी के 60 फीसद अंक पाने वालों की नियुक्ति का आदेश दिया है, लेकिन सात दिसंबर 2012 के विज्ञापन के 95 अभ्यर्थियों को भी सरकार ने नियुक्त कर लिया, जिन्होंने 2011 की भर्ती में अर्जी ही नहीं दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने भी सात दिसंबर 2012 की भर्ती पर विचार नहीं किया। ऐसे में 95 सहायक अध्यापकों को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। मामले की सुनवाई 19 सितंबर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की खंडपीठ ने ऋषि श्रीवास्तव व नौ अन्य की अपील की सुनवाई करते हुए दिया है। अपील पर अधिवक्ता प्रभाकर अवस्थी व विपक्षी की ओर से सीमांत सिंह ने पक्ष रखा।
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