हाईकोर्ट सख्त : जैसा पानी छात्राओं के स्कूलों में वैसा ही पानी पिएं जिलाधिकारी, प्रमुख सचिव व कुछ डीएम से व्यक्तिगत हलफनामा तलब
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में राजकीय बालिका इंटर कालेज में शौचालय, बिजली व शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस मामले में बलिया, आगरा, अलीगढ़, महोबा के जिलाधिकारी की ओर से दाखिल हलफनामों पर कोर्ट ने असंतोष जताया, साथ ही प्रमुख सचिव व इन सभी जिलाधिकारी से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।
कोर्ट ने इंडिया मार्का हैंडपंप से पेयजल आपूर्ति पर आपत्ति करते हुए पूछा कि अधिकारी किस तरह का पानी पी रहे हैं। यदि जिलाधिकारी अपने आवास व कार्यालय में आरओ का पानी पी रहे हैं तो लड़कियों के स्कूल में ऐसा पानी क्यों नहीं दिया जा सकता? नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि जैसा पानी स्कूल में लड़कियों को दिया जा रहा है क्यों न वैसा ही पानी अधिकारियों को भी दिया जाए। कोर्ट ने इस मामले में प्रमुख सचिव से कार्यवाही रिपोर्ट तलब की है, याचिका पर अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की खंडपीठ ने विनोद कुमार सिंह की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। जौनपुर व श्रवस्ती के जिलाधिकारी की ओर से हलफनामा न दाखिल करने पर कोर्ट ने उनसे व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है और कहा कि यदि हलफनामा दाखिल नहीं करते तो डीएम स्वयं हाजिर हों। कोर्ट ने राजकीय बालिका विद्यालयों में पेयजल, शौचालय व विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था कर फोटोग्राफ के साथ हलफनामा मांगा था। कुछ जिलों के जिलाधिकारी ने हलफनामा दाखिल कर जो व्यवस्था की जानकारी दी उसे कोर्ट ने संतोषजनक नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि सबमर्सिबल पंप से टंकी के जरिये पानी की आपूर्ति हो। कालेज में विद्युत कनेक्शन हो और शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जाए।
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