SHIKSHAMITRA : हाईकोर्ट का निर्देश : पैरा टीचर्स के समान वेतन देने का प्रत्यावेदन निर्णीत करे सरकार
शिक्षामित्रों को पैरा टीचर्स के समान 38878 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 12 महीने के वेतन भुगतान के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रत्यावेदन दो महीने में नियमानुसार निर्णीत करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
एसोसिएशन ने भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की संस्तुति रिपोर्ट के आधार पर पैरा टीचर को मिल रहे 38878 रुपये प्रतिमाह 12 महीने का भुगतान करने के संबंध में याचिका दाखिल की है। कहा गया है कि केंद्र सरकार ने 15 मई 2017 को इसका बजट भी मंजूर कर दिया है। इससे पहले शिवपूजन सिंह समेत 40 याचियों और अरुण सिंह व 83 अन्य याचियों की एक अन्य याचिका पर कोर्ट ने सिर्फ याचीगणों को लाभ देने की बात कही थी। उत्तर प्रदेश शिक्षामित्र एसोसिएशन के मुताबिक उनकी रिट याचिका पर सभी शिक्षामित्रों को लाभ मिलेगा
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