ALLAHABAD HIGHCOURT ने अध्यापक भर्ती की काउंसिलिंग समाप्त होने के बाद दाखिल याचिका पर राहत देने से किया इनकार, अध्यापक भर्ती मामले में सुनवाई अपील के साथ, आदेश भी देखें
अध्यापक भर्ती मामले में सुनवाई अपील के साथ
इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अध्यापक भर्ती की काउंसिलिंग समाप्त होने के बाद दाखिल याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया है। .
कोर्ट ने जुबैदा खान व 120 अन्य की याचिका को कुलभूषण मिश्र व अन्य विशेष अपील के साथ संबद्ध करते हुए कहा कि नियुक्ति याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने दिया है। सुनवाई 29 सितंबर को विशेष अपील के साथ होगी। .
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Reviewed by Ram krishna mishra
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7:11 AM
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