69000 भर्ती : महिला आरक्षण पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

69000 भर्ती : महिला आरक्षण पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब


सहायक शिक्षक के 69 हजार पदों पर भर्ती मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यायालय ने सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है, जिसके बाद के एक सप्ताह में याची पक्ष को प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा।



यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार की एकल सदस्यीय पीठ ने मीना कुशवाहा व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया। याचिका में शायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के चयन सूची को चुनौती देते हुए कहा गया है कि राज्य सरकार ने 30 अगस्त 1999 और 22 अगस्त 2001 को शासनादेश जारी करते हुए, राज्य के अधीन पदों पर सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया है। 


बावजूद इसके 69 हजार शिक्षक भर्ती में इसका प्रावधान नहीं किया गया, जो स्वयं राज्य सरकार के शासनादेशों का उल्लंघन है। याचिका में सरकार की ओर से जारी शासनादेशों के अनुरूप 69 हजार शिक्षक भर्ती में भी 20 प्रतिशत पदों पर महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू कराए जाने का आदेश देने की मांग की गई है।
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