बेसिक शिक्षा में भी अधिकारियों और कर्मचारियों के 31 मई तक होंगे स्थानांतरण, देखें आदेश

बेसिक शिक्षा में भी अधिकारियों और कर्मचारियों के 31 मई तक होंगे स्थानांतरण, देखें आदेश 


लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के वार्षिक स्थानांतरण सत्र 2026-27 को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र में स्थानांतरण प्रक्रिया को समयबद्ध और नीति के अनुरूप पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

13 मई 2026 को जारी आदेश में कहा गया है कि शासन की नई स्थानांतरण नीति के तहत समूह ‘क’ के अधिकारियों के तबादले शासन स्तर से किए जाएंगे, जबकि समूह ‘ख’ के स्थानांतरण विभागाध्यक्ष स्तर पर होंगे। वहीं समूह ‘ग’ और ‘घ’ के कर्मचारियों के तबादले संबंधित विभागाध्यक्ष अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के स्तर से किए जाएंगे।

पत्र में विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि स्थानांतरण नीति का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी स्थानांतरण प्रस्ताव पर बेसिक शिक्षा मंत्री से विचार-विमर्श के बाद ही अंतिम आदेश जारी किए जाएं।

शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण आदेश जारी करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 निर्धारित की गई है। ऐसे में विभागीय अधिकारियों को पहले से तैयारी करने और समय रहते प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रक्रिया में देरी न हो।

शिक्षा विभाग के भीतर इस आदेश के बाद हलचल तेज हो गई है। बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी संभावित तबादलों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। माना जा रहा है कि आगामी दिनों में विभागीय स्तर पर स्थानांतरण संबंधी बैठकों और प्रस्तावों की प्रक्रिया तेज होगी।

शासन के इस आदेश को प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।




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