68500 शिक्षक भर्ती : सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को एक के बाद एक अवमानना नोटिस


68500 शिक्षक भर्ती : सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को  एक के बाद एक अवमानना नोटिस


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रताप सिंह बघेल सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को अवमानना का एक और नोटिस जारी किया है। इससे पूर्व कोर्ट दो अलग-अलग मामलों में सचिव को नोटिस जारी कर चुका है।


कोर्ट ने उनको 21 अगस्त 2020 तक 29 अगस्त 2019 को पारित कोर्ट के आदेश का पालन कर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो सचिव 21 अगस्त को कोर्ट में हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने देवेश कुमार व पांच अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता एल के त्रिगुणायत व डी के त्रिगुणायत ने बहस की। 



68500 सहायक अध्यापक भर्ती में मेरिट व वरीयता क्रम से जिला आवंटन किया जाना था, किंतु कम मेरिट वाले अध्यापकों का पदस्थापन कर दिया गया। शिखा सिंह आदि ने चुनौती दी थी। कोर्ट ने शिक्षकों का पदस्थापन उनकी मेरिट व वरीयता क्रम से चयनित जिलों में तीन माह में करने का निर्देश दिया था, जिसकी अवहेलना करने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है। इसी मामले को लेकर पूर्व में भी सैकड़ों अभ्यर्थी अवमानना याचिका दाखिल कर चुके हैं, जिस पर कोर्ट ने आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए सचिव को कहा है।



प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में ओबीसी के ऐसे चयनित सहायक अध्यापकों जो मेरिट अधिक होने के कारण जनरज कैटेगरी में चले गए हैं को उनकी वरीयता के जिले आवंटित न करने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि यदि 18 अगस्त तक आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद अदालत में हाजिर होकर स्पष्टीकरण दें कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ की जाए।


बादल मलिक और 11 अन्य की अवमानना याचिका पर न्यायमूíत जेजे मुनीर ने सुनवाई की। याचीगण के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक याचीगण ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं। सहायक अध्यापक भर्ती में मेरिट में ऊपर होने के कारण वह जनरल कैटेगरी में चले गए। इसलिए विभाग ने उनको वरीयता वाले जिले आवंटित नहीं किए हैं, जबकि उनसे मेरिट में काफी नीचे के अभ्यíथयों को वरीयता वाले जिले दिए गए हैं। याचीगण ने गृह जिले को वरीयता दी थी। इस पर हाईकोर्ट ने 29 अगस्त 2019 को याचीगण को उनकी वरीयता के जिले आवंटित करने का निर्देश दिया था। याचिका पर अब 18 अगस्त 2020 को सुनवाई होगी।
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