परिषदीय शिक्षकों / कर्मियों को मिलने वाले अवकाश की नवीन प्रक्रिया के संबंध में
अवकाश सरलीकरण के नाम पर बेसिक शिक्षकों की छुट्टियों पर चली कैंची
प्रतिकर अवकाश (छुट्टी के दिन ड्यूटी के बदले मिलने वाला अवकाश), निर्बंधित अवकाश व पढ़ाई के लिए मिलने वाले अध्ययन अवकाश भी समाप्त
लखनऊ। अवकाश सरलीकरण के नाम पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की कई छुट्टियां समाप्त कर दी गई हैं। इस संबंध में पिछले महीने स्कूल शिक्षा महानिदेशालय की ओर शासन को भेजे गए पांच सूत्री प्रस्ताव को शासन ने अनुमोदित कर दिया है।
शिक्षक संगठनों का कहना है कि काम का दबाव बढ़ता जा रहा है और जरूरी छुट्टियां भी समाप्त की जा रही है। यह शिक्षकों का उत्पीड़न है। अवकाश की नई व्यवस्था को लेकर शिक्षक संगठन असमंजस की स्थिति में हैं। किसी को यह कतई नहीं भा रहा है तो कुछ इसका स्वागत कर रहे हैं। बाल्य देखभाल अवकाश (सीसीएल) अधिकतम एक बार में 30 दिन का करने से महिला शिक्षकों में बहुत रोष है। पहले यह 90 दिन का मिलता था, फिर इसे 45 किया गया और अब 30 दिन का कर दिया है।
बेसिक शिक्षकों को अवकाश के लिए अब नहीं देना होगा शपथपत्र
लखनऊ : परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मियों को अब सभी प्रकार के अवकाश प्रकरणों में स्टांप पेपर पर शपथ पत्र देने की जरूरत नहीं होगी। अभी तक शिक्षकों को खासतौर पर बाल्य देखभाल अवकाश के लिए स्टांप पेपर पर शपथ पत्र देना पड़ता था। शासन ने अब सभी अवकाशों के लिए स्टांप पेपर पर शपथ पत्र देने की व्यवस्था समाप्त कर दी है।
साथ ही परिषदीय शिक्षक और कर्मचारी अब किसी भी पंजीकृत चिकित्सक से चिकित्सा प्रमाणपत्र बनवा सकेंगे। अभी तक शिक्षकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पताल के चिकित्सकों से चिकित्सा प्रमाणपत्र बनवाना पड़ता था । बेसिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है।
परिषदीय शिक्षकों, शिक्षामित्रों अनुदेशकों आदि की अवकाश प्रक्रिया और सेवा पुस्तिका आनलाइन कर दी गई हैं। परिषदीय शिक्षकों व कर्मचारियों की अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया में कई बिंदु अस्पष्ट थे। कुछ जटिलताएं भी थीं। इन अस्पष्टताओं और जटिलताओं को दूर करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने पिछले वर्ष 26 जुलाई को एक समिति गठित की थी। समिति के सुझावों को शासन ने अनुमोदित कर दिया है।
शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि बाल्य देखभाल अवकाश एक बार में सामान्यतः अधिकतम 30 दिनों के लिए दिया जाएगा। चुनाव या आपदा या जनगणना या बोर्ड परीक्षा या फिर स्कूल की परीक्षा की अवधि व उससे पांच दिन पहले की तारीखों के लिए प्राप्त बाल्य देखभाल अवकाश प्रकरणों को खंड शिक्षा अधिकारी / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निस्तारित करेंगे।
आदेश में कहा गया है कि शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों को गर्मी व जाड़े की छुट्टी में शासन की ओर से अधिकृत अधिकारी के आदेश पर अर्जित / उपार्जित अवकाश दिया जाएगा। वहीं, परिषदीय विद्यालयों में काम कर रहे कर्मचारियों को निर्बंधित अवकाश, प्रतिकर अवकाश व शिक्षा अवकाश मान्य नहीं होगा।
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Reviewed by sankalp gupta
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8:35 AM
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