परिषदीय शिक्षकों को अधिवर्षता आयु के पूर्व विकल्प पत्र प्रस्तुत करने, विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं विकल्प परिवर्तन सुविधा से वंचित की असामयिक मृत्यु की दशा में उपादान (ग्रेच्युटी) भुगतान के सम्बन्ध में।

ग्रेच्युटी भुगतान से संबंधित सूचना नहीं दे रहे बीएसए, हाईकोर्ट की नाराजगी का भी असर नहीं


लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी उच्च न्यायालय की नाराजगी के बाद भी चेत नहीं रहे हैं। हालत यह है कि विभाग में ग्रेच्युटी भुगतान का मामला कोर्ट में होने के बाद भी विभागीय अधिकारी इससे जुड़ी सही सूचना नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। जो उपलब्ध करा रहे  वह भी अधूरी।


विभाग में शिक्षकों की अधिवर्षता आयु के पहले विकल्प पत्र प्रस्तुत करने, न करने आदि से वंचित की असामयिक मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी भुगतान के काफी मामले हाईकोर्ट में गए हैं। इसे लेकर पिछले दिनों विभागीय अधिकारियों को न्यायालय की नाराजगी भी उठानी पड़ी थी। 


हालत यह है कि दर्जनों पत्र भेजने के बाद भी बीएसए की ओर से 50 से अधिक जिलों से निर्धारित प्रारूप पर सूचना नहीं भेजी गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बीएसए को पत्र भेजकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द निर्धारित प्रारूप पर ठीक से परीक्षण कराकर सूचना नहीं भेजी तो संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए शासन को अवगत कराया जाएगा। 



उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को अधिवर्षता आयु के पूर्व विकल्प पत्र प्रस्तुत करने, विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं विकल्प परिवर्तन सुविधा से वंचित की असामयिक मृत्यु की दशा में उपादान (ग्रेच्युटी) भुगतान के सम्बन्ध में।



परिषदीय शिक्षकों को अधिवर्षता आयु के पूर्व विकल्प पत्र प्रस्तुत करने, विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं विकल्प परिवर्तन सुविधा से वंचित की असामयिक मृत्यु की दशा में उपादान (ग्रेच्युटी) भुगतान के सम्बन्ध में।


परिषदीय शिक्षकों को अधिवर्षता आयु के पूर्व विकल्प पत्र प्रस्तुत करने, विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं विकल्प परिवर्तन सुविधा से वंचित की असामयिक मृत्यु की दशा में उपादान (ग्रेच्युटी) भुगतान के सम्बन्ध में। Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2 on 6:17 AM Rating: 5

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