बीईओ भर्ती नियमावली में फिर होगा संशोधन, पदोन्नति का कोटा समाप्त कर 134 पदों पर शत-प्रतिशत सीधी भर्ती की तैयारी
बीईओ के सभी पदों पर की जाएगी सीधी भर्ती
नियमावली में होगा संशोधन, अपर शिक्षा निदेशक बेसिक ने शासन को भेजा प्रस्ताव
भर्ती में पदोन्नति कोटा व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट से हो चुकी है खारिज
प्रयागराजः खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) भर्ती में पदोन्नति कोटा पहले ही खत्म किया जा चुका है और सभी पदों पर सीधी भर्ती की जा रही है। इस विषय पर शासनादेश तो जारी है, लेकिन नियमावली में अभी संशोधन नहीं किया गया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग ने नियमावली में संशोधन की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। शासन से स्वीकृति के बाद कैबिनेट के माध्यम से नियमावली में संशोधन किया जाएगा।
प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारियों के 1031 पद सृजित हैं। पहले 80 प्रतिशत पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती होती थी, जबकि 20 प्रतिशत पद पदोन्नति कोटे के लिए थे। इसमें 10 प्रतिशत पद जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक के लिए थे, जबकि शेष 10 प्रतिशत पदों पर शिक्षा प्रसार योजना से पदोन्नति होती थी। बाद में शिक्षक संघों की सहमति से सभी पद सीधी भर्ती से भरे जाने की व्यवस्था बनाई गई। इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया। वर्ष 2011 में खंड शिक्षा अधिकारी पदों का पुनर्गठन किया गया।
इधर, प्रधानाध्यापक से खंड शिक्षाधिकारी बने कुछ प्रधानाध्यापक 10 प्रतिशत भर्ती पदोन्नति कोटे से किए जाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने शासनादेश रद (क्वैश) कर दिया। इस पर विभाग विशेष अपील में गया, लेकिन उसकी याचिका खारिज हो गई। इसके बाद सरकार की ओर से विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया और विभाग के शासनादेश को सही माना। अब विभाग ने नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की है। नियमावली में संशोधन हो जाने पर खंड शिक्षा अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
अब सभी 134 पदों पर सीधी की तैयारी, शासन को भेजा गया प्रस्ताव
प्रयागराज। बेसिक शिक्षा विभाग ने खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) की भर्ती नियमावली में एक बार फिर संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा है। प्रस्ताव के अनुसार, अब सभी पदों पर शत-प्रतिशत सीधी भर्ती की जाएगी। पहले इसमें पदोन्नति का कोटा भी निर्धारित था।
शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में 134 रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पहले ही भेज दिया है। संशोधित नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।
अब तक 80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती, जबकि 20 प्रतिशत पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते थे। इनमें 10 प्रतिशत पद उच्च प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापकों के लिए और 10 प्रतिशत पद प्रसार व शिल्प अध्यापकों के लिए आरक्षित थे।
हालांकि बाद में शासनादेश से पदोन्नति कोटा समाप्त कर दिया गया था। विभागीय सूत्रों के अनुसार, नियमावली में यह संशोधन इसलिए किया जा रहा है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी अड़चन या विवाद उत्पन्न न हो।
वर्ष 1992 की संशोधित प्रदेश शैक्षिक सेवा नियमावली में भी पहले समकक्षता शब्द हटाया गया था, जिससे योग्यता संबंधी विवाद समाप्त हुआ था।
बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारियों की पिछली भर्ती 2019 में 309 पदों पर हुई थी, जिसके लिए पांच लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अब नई भर्ती की अधिसूचना नियमावली में संशोधन के बाद जारी होने की उम्मीद है।
बीईओ भर्ती नियमावली में फिर होगा संशोधन, पदोन्नति का कोटा समाप्त कर 134 पदों पर शत-प्रतिशत सीधी भर्ती की तैयारी
Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2
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7:01 AM
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