समायोजित शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पुराने विद्यालय में वापसी के आदेश पर लगी रोक, देखें कोर्ट ऑर्डर

समायोजित शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पुराने विद्यालय में वापसी के आदेश पर लगी रोक, देखें कोर्ट ऑर्डर 


परिषदीय शिक्षकों के समायोजन से संबंधित मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन था। अपना समायोजन बचाने के लिए हाईकोर्ट गए शिक्षकों को न्यायालय से स्टे (अस्थायी रोक) प्राप्त हुई है, जिससे उन शिक्षकों ने राहत की सांस ली है जो नए विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे थे। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि 'इस प्रकरण में शिक्षकों की कोई गलती नहीं है, उन्होंने केवल विभागीय आदेशों का पालन किया है।

बताते चलें कि जुलाई-2025 में प्रदेशभर के हजारों शिक्षकों का समायोजन विभाग द्वारा किया गया था, जिसकी सूची बेसिक शिक्षा सचिव ने जारी की थी। शिक्षकों को उनके पुराने विद्यालय से कार्यमुक्त कर सक्षम अधिकारी द्वारा नए विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कराया गया था। उस समय यह समस्या सामने आई कि जिन विद्यालयों से शिक्षक कार्यमुक्त हुए, वे विद्यालय एकल भारत (सिंगल टीचर) बन रहे थे हालांकि बाद में विभाग ने स्पष्ट किया कि कई विद्यालयों में शिक्षामित्र भी कार्यरत हैं अतः वे पूर्ण रूप से एकल नहीं हैं। 

समायोजित शिक्षक पिछले चार माह से अपने नए विद्यालयों में नियमित शिक्षण कार्य कर रहे हैं। वहीं, कुछ जिलों में एकल विद्यालय के शिक्षकों ने अपने पुराने विद्यालय से गए शिक्षकों की वापसी के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद कुछ जिलों के बीएसए द्वारा समायोजित शिक्षकों की वापसी के आदेश जारी कर दिए गए, जबकि बेसिक शिक्षा सचिव की ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं था। 

वापसी के इन आदेशों के खिलाफ समायोजित शिक्षकों ने भी हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की और कहा कि समायोजन निरस्त करने से न केवल नए विद्यालय के छात्रों की शिक्षा प्रभावित होगी, बल्कि शिक्षकों का मानसिक शोषण भी होगा, क्योंकि वे अपने परिवार सहित नए स्थान पर स्थानांतरित हो चुके हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि समायोजन यथावत रखने से किसी पक्ष को कोई प्रतिकूल हानि नहीं होगी। 

 हाईकोर्ट ने 03 नवंबर 2025 को हुई सुनवाई में समायोजित शिक्षकों के पक्ष में अंतरिम राहत देते हुए वापसी आदेशों पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायालय ने यह भी माना कि पूर्व में भी ऐसे कई विद्यालय एकल बने हैं जहाँ एक सहायक अध्यापक एवं एक से अधिक शिक्षामित्र कार्यरत हैं इसलिए उन्हें पूर्ण एकल विद्यालय नहीं माना जा सकता। 



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