समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्थापित ब्लॉक संसाधन केंद्रों के पुनर्गठन के संबंध में आदेश जारी, ARP चयन, कार्यकाल वृद्धि एवं क्षमता संवर्धन आदि के संबंध में नवीन व्यवस्था लागू करने का निर्णय
अब एआरपी का चयन जिला स्तर पर न होकर ब्लॉक स्तर पर होगा, हर विकास खण्ड में होंगे 6 एआरपी
लखनऊ। प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में पठन-पाठन को गुणवत्तापूर्ण बनाने और शिक्षकों के सपोर्टिव सुपरविजन के लिए तैनात किए जाने वाले अकादमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) के चयन में बदलाव किया गया है। अब एआरपी का चयन जिला स्तर पर न होकर ब्लॉक स्तर पर जरूरत के अनुसार होगा। हर विकास खंड में छह एआरपी होंगे। इसमें एक डायट मेंटर भी शामिल होंगे।
एआरपी के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन लिए जाएंगे। जिले में सीडीओ व डायट प्राचार्य, बीएसए आदि की चयन समिति होगी जो 70 नंबर की लिखित परीक्षा व 30 नंबर के साक्षात्कार के आधार पर इनका चयन करेगी। लिखित परीक्षा में 60 फीसदी अंक पाने वाले साक्षात्कार के लिए अर्ह होंगे। इसके बाद मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद उनकी तैनाती की जाएगी। पहले इसमें माइक्रो टीचिंग भी शामिल था।
बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि एआरपी का कार्यकाल एक साल का होगा। उनके परफारमेंस पर तीन साल तक नवीनीकरण किया जा सकेगा। इसके बाद भी यदि संबंधित ब्लॉक है में निर्धारित पद के सापेक्ष आवेदन नहीं मिलते हैं तो तीन साल का कार्यकाल पूरा करने वाले फिर से आवेदन कर सकेंगे।
डायट प्राचार्य व बीएसए एआरपी के कामकाज का मूल्यांकन करेंगे। इसके लिए केपीआई राज्य परियोजना निदेशक जारी करेंगे। एसआरजी को अधिकतम हर महीने 4500, एआरपी को 4500 व डायट मेंटर को 2000 रुपये मोबिलिटी भत्ता दिया जाएगा। 500 रुपये टीएलएम ग्रांट भी दी जाएगी।
समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्थापित ब्लॉक संसाधन केंद्रों के पुनर्गठन के संबंध में आदेश जारी
ARP चयन, कार्यकाल वृद्धि एवं क्षमता संवर्धन आदि के संबंध में नवीन व्यवस्था लागू करने का निर्णय
समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्थापित ब्लॉक संसाधन केंद्रों के पुनर्गठन के संबंध में आदेश जारी, ARP चयन, कार्यकाल वृद्धि एवं क्षमता संवर्धन आदि के संबंध में नवीन व्यवस्था लागू करने का निर्णय
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