3 माह में पदस्थापन न करने पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को अवमानना नोटिस

3 माह में पदस्थापन न करने पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को अवमानना नोटिस



प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज विजय शंकर मिश्र को अवमानना नोटिस जारी की है और चार हफ्ते में स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उनके विरुद्ध अवमानना कार्यवाही की जाय।


यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने सुमित कुमार की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता एलके त्रिगुणायत व डीके त्रिगुणायत ने बहस की।


 मालूम हो कि 68500 शिक्षक भर्ती में अधिक मेरिट वालों की उपेक्षा कर कम मेरिट वाले अध्यापकों का पदस्थापन कर दिया गया है, जिसे चुनौती दी गयी। कोर्ट ने शिखा सिंह केस में मेरिट व वरीयता क्रम से चयनित जिलों में पदस्थापन तीन माह में करने का निर्देश दिया। जिसका पालन नहीं किया गया है।
3 माह में पदस्थापन न करने पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को अवमानना नोटिस Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2 on 6:47 AM Rating: 5

No comments:

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.