संविदाकर्मियों के मातृत्व अवकाश के लिए नीति बनाए सरकार, प्राथमिक शिक्षा विभाग की महिला संविदाकर्मियों के लिये तीन माह में नीतिगत निर्णय लेने का आदेश
लखनऊ : हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को प्राथमिक शिक्षा विभाग की महिला संविदाकर्मियों के मातृत्व अवकाश के लिए तीन माह में नीतिगत निर्णय लेने का आदेश दिया है। एक याचिका दायर कर न्यायालय के समक्ष फरियाद की गई थी कि मातृत्व अवकाश की अवधि का मानदेय दिए जाने से प्राथमिक शिक्षा विभाग की ओर से इन्कार कर दिया गया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय की एकल सदस्यीय पीठ ने गीता देवी की याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया था कि याची ने 180 दिन का मातृत्व अवकाश लिया था लेकिन, अब विभाग उसे अवकाश की अवधि का मानदेय दिए जाने से इन्कार कर रहा है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि एक व्यक्तिगत मामले में निर्णय लिए जाने के बजाय उचित होगा कि सरकार सभी संविदाकर्मियों के मातृत्व अवकाश के संबंध में नीतिगत निर्णय ले। वहीं याची के मामले में न्यायालय ने प्रमुख सचिव, प्राथमिक शिक्षा को आदेश दिया कि उक्त शासनादेश व संबंधित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए याची के मातृत्व अवकाश की अवधि के मानदेय को दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
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