16448 भर्ती प्रक्रिया 15 दिन में पूर्ण करने हेतु सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी बीएसए को किया निर्देशित, विशेष आरक्षण के पदों को भरने का निर्देश
विशेष आरक्षण के पदों को भरने का निर्देश परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 16446 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत विशेष आरक्षण के पदों को भरने का निर्देश सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने इस संबंध में निर्देश जारी किए, जिसमें 15 दिन के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का कहा गया है।
16446 सहायक अध्यापकों की भर्ती पूर्व में हुई। इसकी काउंसलिंग में जो मेरिट बनी, उसमें विशेष आरक्षण (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैैनिकों के लिए आरक्षण) वाले काफी अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका नहीं मिला। इसके बाद यह मामला न्यायालय में गया। विशेष आरक्षण के योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में कई याचिकाओं में न्यायालय से आदेश पारित किए गए। इसी के बाद सचिव संजय सिन्हा ने पूर्व के शासनादेश का हवाला देते हुए बीएसए को निर्देशित किया है कि जनपद में आवंटित विशेष आरक्षण के रिक्त पदों के प्रति योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में पूर्व में आयोजित काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों से रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई 15 दिन के भीतर सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा है कि यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि जिन पदों के प्रति नियुक्ति पत्र निर्गत किए जा चुके हैं, उन्हें कदापि रिक्त न माना जाए।
Reviewed by Ram krishna mishra
on
3:40 PM
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