हाईकोर्ट ने पूछा - भर्ती में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई की, अनियमितताओं के चलते भर्ती को कोर्ट ने अपने अग्रिम आदेशों के अधीन किया
हाईकोर्ट ने पूछा - भर्ती में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई की, अनियमितताओं के चलते भर्ती को कोर्ट ने अपने अग्रिम आदेशों के अधीन किया।
लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में 68500 सहायक बेसिक शिक्षकों की भर्ती में सामने आ रही अनियमितताओं को देखते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को अपने अग्रिम आदेशों के अधीन कर लिया है। कोर्ट के सामने सरकार की ओर से स्वीकार किया गया कि गड़बड़ी हुई है, जिसकी जांच कराई जा रही है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से तीन दिन में जांच आख्या पेश करने का आदेश दिया और यह बताने को भी कहा कि इन अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी।
यह आदेश जस्टिस इरशाद अली की बेंच ने सोनिका देवी की ओर से दायर एक सेवा याचिका पर पारित किया। याची ने अपनी उत्तर पुस्तिका को दोबारा जांचने की मांग की थी। पिछली सुनवाई पर यह बात सामने आई थी कि याची की कापियां बदल दी गई थी, जिसके चलते उसे कम नंबर मिले। इस पर सरकार की ओर से मामले की स्वत: जांच कराने की बात कही गई थी। सोमवार को सरकार की ओर से 12 अभ्यर्थियों की कापियों में परिवर्तन की बात मानी गई।
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