RTE अंतर्गत प्रवेश हेतु 06 फरवरी सेे ऑनलाइन आवेदन, समय सारिणी जारी

आरटीई के तहत निजी स्कूलों में गरीब एवं वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश के लिए पहले चरण के ऑनलाइन आवेदन 28 फरवरी तक

आरटीई के तहत इसी महीने से एडमिशन हेतु कर सकते हैं आवेदन, देखें समय सारिणी 



निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत गरीब बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले सकेंगे। इसके लिए अभिभावकों को आवेदन करना होगा। आवेदन इसी माह से प्रारंभ होंगे। आवेदन के बाद आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे भी कांवेंट स्कूलों में पढ़ाई कर सकेंगे।

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में निशुल्क शिक्षा के लिए आरटीई के तहत गरीब परिवार के बच्चों के दाखिले किए जाएंगे। आरटीई के तहत ऐसे परिवार आवेदन कर सकेंगे, जिन परिवारों की अधिकतम वार्षिक आय एक लाख रुपये है और दुर्बल वर्ग की श्रेणी में आते हैं या ऐसे अभिभावक जो विधवा, दिव्यांग या वृद्धा पेंशन ले रहे हैं। इसके लिए आरटीई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन करना होगा।

आवेदन के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी सत्यापन करेंगे। इसके बाद आवेदन करने वाले बच्चों की शासन स्तर से लाटरी निकाली जाएगी। लाटरी में चयनित बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। आवेदन करते समय निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा। सत्यापन में निर्धारित शर्त पूरी नहीं करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।



RTE अंतर्गत प्रवेश हेतु 06 फरवरी सेे ऑनलाइन आवेदन, समय सारिणी जारी

ऑनलाइन आवेदन और लाटरी तीन चरणों में 
 

लखनऊ : निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के दाखिले के लिए आवेदन छह फरवरी से शुरू होंगे।

पूर्व प्राथमिक या कक्षा एक में दाखिले के आवेदन आनलाइन होंगे। आवेदन rte25.upsdc.gov.in के माध्यम से किए जा सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी। बीएसए अरुण कुमार ने स्कूल महानिदेशक विजय किरण आनंद के निर्देश पर आरटीई के तहत दाखिले का कार्यक्रम जारी किया गया है।

ऑनलाइन आवेदन और लाटरी तीन चरणों में होगी। पहला चरण छह से 28 फरवरी तक आवेदन, लाटरी12 मार्च को, दूसरा चरण 14 मार्च से छह अप्रैल तक आवेदन, लाटरी19 अप्रैल को, तीसरा चरण 20 अप्रैल 12 मई आवेदन, लाटरी 25 जून को होगी।





निजी स्कूलों में 6 फरवरी से होंगे आरटीई के तहत दाखिले, निशुल्क शिक्षा के लिए तीन चरणों में किए जा सकेंगे आवेदन

लखनऊ : शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में होने वाले दाखिलों के लिए विस्तृत कार्यक्रम मंगलवार को जारी कर दिया है। प्रवेश प्रक्रिया तीन चरणों में चलेगी। पहला चरण छह फरवरी से शुरू होगा। दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। आवेदन फॉर्म के सत्यापन के बाद लॉटरी के जरिए बच्चों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने सभी बीएसए को निर्देश जारी कर दिए हैं।

इसके मुताबिक अलाभित समूह व दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा एक व पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश के लिए समयसारिणी जारी कर दी गई है। पहले चरण के आवेदन छह से 28 फरवरी के बीच किए जा सकेंगे। एक से 10 मार्च के बीच जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इन आवेदनों का सत्यापन कराएंगे। 12 मार्च को पहली लॉटरी होगी। पहली लॉटरी वाले बच्चों को चार अप्रैल तक दाखिला लेना होगा।

दूसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया 14 मार्च से छह अप्रैल के बीच होगी। सात से 17 अप्रैल तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आवेदनों का सत्यापन कराएंगे। 19 को लॉटरी जारी होगी और 28 अप्रैल तक विद्यार्थियों को दाखिला लेना होगा। तीसरे और अंतिम चरण की शुरुआत 20 अप्रैल से 12 मई के बीच होगी। 13 मई से 23 जून के बीच जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आवेदन फॉर्म का सत्यापन करके 25 जून को लॉटरी जारी करनी होगी।

अंतिम चरण में दाखिले की समयसीमा पांच जुलाई है। उन्होंने कहा है कि आरटीई के तहत गैर सहायतित मान्यताप्राप्त विद्यालयों में अलाभित व दुर्बल वर्ग के बच्चों को 25 फीसदी प्रवेश दिया जाना बाध्यकारी है।

इसी क्रम में मंगलवार को नौ मंडल के मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) व बीएसए को आरटीई पोर्टल से संबंधित जानकारी का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। वहीं बुधवार को भी शेष नौ मंडल के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।


43,900 विद्यालयों में हैं लगभग 4.20 लाख सीटें

बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार आरटीई के तहत वर्तमान में 43,900 स्कूल और यहां पर लगभग 4.10 लाख सीटें हैं। इन्हीं सीटों पर प्रवेश होने हैं। हालांकि कुछ स्कूलों के बंद होने और नए की मैपिंग प्रक्रिया भी चल रही है। इसलिए सीटों की संख्या घट-बढ़ सकती हैं।
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