मानव संपदा पोर्टल पर चल एवं अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।
31 जुलाई तक मानव संपदा पोर्टल पर देनी होगी चल अचल सम्पत्ति की जानकारी
लखनऊ । बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में तैनात शिक्षकों को 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से अपनी चल अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा। मानव सम्पदा पोर्टल पर पूरी जानकारी देनी होगी। स्कूल शिक्षा महानिदेशालय ने इस बारे में एक आदेश जारी किया है। इसके तहत 31 जुलाई तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज नहीं करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
महानिदेशालय ने संपत्ति घोषित नहीं करने वाले शिक्षकों के नाम चेतावनी भी जारी की है। जिसमें कहा गया है कि तय तिथि के भीतर पोर्टल पर चल-अचल सम्पत्तियों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाना प्रतिकूल तथ्य के रूप में लिया जाएगा और शासन से लेकर विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर आयोजित होनी वाली विभिन्न चयन समितियों की बैठकों में इस तथ्य को संज्ञान में लेकर ऐसे शिक्षकों की सत्यनिष्ठा को प्रमाणित न मानते उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षकों ने 31 तक सम्पत्तियों का ब्योरा नहीं दिया तो कार्रवाई
लखनऊ। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से अपनी चल-अचल सम्पत्तियों का ब्यौरा मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज कराना होगा।
स्कूल शिक्षा महानिदेशालय ने इस बारे में एक आदेश जारी किया है। इसके तहत 31 जुलाई तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज नहीं करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी
समस्त अधिकारियों/ शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मियों के सम्बन्ध में मानव संपदा पोर्टल पर चल एवं अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।
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