बेसिक शिक्षा: शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण / समायोजन के संबंध में

02 जुलाई से शुरू होगी बेसिक शिक्षकों की समायोजन प्रक्रिया, 19 जुलाई को जारी होगा स्थानांतरण

प्रयागराजः  बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने 31 मार्च तक विद्यालयों में हुए छात्र नामांकन के आधार पर सरप्लस शिक्षकों को चिह्नित करने का निर्देश दिया है और इसी आधार पर स्थानांतरण किए जाएंगे।

आदेश के अनुसार अंतःजनपदीय स्थानांतरण/समायोजन की प्रक्रिया दो जुलाई से शुरू होगी। इसके अनुसार दो जुलाई को अधिक शिक्षक संख्या वाले और जरूरत वाले विद्यालयों का चिह्नह्मांकन किया जाएगा। पांच जुलाई तक चिह्नित विद्यालयों में शिक्षकों की गणना की जाएगी।

शिक्षकों को 25 स्कूलों के विकल्पों के साथ आवेदन करना होगा, जिसका सत्यापन किया जाएगा। स्थानांतरण के लिए पांच सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। 



परिषदीय शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया दो जुलाई से शुरु होकर 19 जुलाई को होगी समाप्त, बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी की विस्तृत समय सारिणी 

लखनऊ। प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के जिले के अंदर शिक्षकों की समायोजन की प्रक्रिया दो जुलाई से शुरू होगी। विभाग 19 जुलाई तक इस प्रक्रिया को पूरा करेगा। इसे लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया।

विभाग के अनुसार जिले के अंदर छात्र संख्या के अनुसार निर्धारित मानक से अधिक शिक्षकों वाले विद्यालय से कम शिक्षकों वाले विद्यालय में तबादला किया जाएगा।

इसके लिए डीएम की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय कमेटी आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेगी। इसके अनुसार दो जुलाई को अधिक शिक्षक संख्या वाले और जरूरत वाले विद्यालयों का चिह्नह्मांकन किया जाएगा। पांच जुलाई तक चिह्नित विद्यालयों में शिक्षकों की गणना की जाएगी।

दस जुलाई तक शिक्षकों द्वारा बीएसए कार्यालयों में आपत्ति करनी होगी और समिति इसका निस्तारण करेगी। 11 जुलाई तक आवश्यकता से अधिक शिक्षकों वाले विद्यालयों के शिक्षक अधिकतम 25 विद्यालयों का विकल्प ऑनलाइन देंगे। 13 जुलाई तक बीएसए इन आवेदनों को सत्यापित करेंगे। 15 जुलाई तक एनआईसी के सॉफ्टवेयर के माध्यम से चिह्नित शिक्षकों की तबादला सूची जारी की जाएगी। 17 जुलाई तक अधिक शिक्षक वाले विद्यालयों के चिह्नित शिक्षकों को सेवा अवधि के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा।

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल पर 19 जुलाई को समायोजन की सूची जारी की जाएगी। इसी दिन शिक्षकों को कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। सभी बीएसए को भेजे निर्देश में उन्होंने कहा है कि इससे पूर्व 12460 शिक्षक भर्ती के शिक्षकों की विद्यालय आवंटन की कार्यवाही पूरी कर एक जुलाई तक पूरा डाटा मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट किया जाए।




शिक्षकों के अंतःजनपदीय स्थानांतरण व समायोजन को शासन ने दी अनुमति, ग्रामीण से ग्रामीण व नगर से नगर में होगी शिक्षकों की तैनाती


बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक व जूनियर विद्यालयों में अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण व समायोजन के संबंध में शासन ने अनुमति दे दी है। समायोजन इसी शैक्षिक सत्र के दौरान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 नियमावली 2011 के आधार पर होगा।

अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण व समायोजन ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग व नगरीय सेवा संवर्ग से नगरीय सेवा संवर्ग में ही की जाएगी। साथ ही शैक्षिक सत्र 2023-24 की यू-डायस पोर्टल पर 31 मार्च, 2024 को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालयों एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों को चिन्हित किया जाएगी। 

अधिक अध्यापक संख्या वाले चिन्हित विद्यालयों में मानक से अधिक शिक्षक व शिक्षिका को उनकी जनपद में सेवा अवधि के आधार पर क्रमानुसार (कनिष्ठ शिक्षक एवं शिक्षिका) चिन्हित किया जाएगा। साथ ही अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षिका की आवश्यकता की गणना की जाएगी। अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में शिक्षकों को भेजा जायेगा।

पोर्टल परअपलोड होगी रिक्तियों की सूची 
आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में चिन्हित शिक्षक एवं शिक्षिका तथा अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में रिक्तियों की सूचना को पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल पर अध्यापकों द्वारा मोबाइल नम्बर तथा मानव सम्पदा की आईडी का प्रयोग करते हुए लॉगिन किया जाएगा। मानव सम्पदा पोर्टल पर अंकित विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि होने की दशा में शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा सुधार किया जायेगा तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा किये गये सुधार को नियमानुसार अभिलेखीय आधार पर मानव सम्पदा पोर्टल पर सत्यापित किया जायेगा। निर्धारित प्रक्रियानुसार आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरान्त ही पूर्ण माना जायेगा अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा।



बेसिक शिक्षकों का होगा समायोजन, निर्देश जारी

ग्रामीण से ग्रामीण व शहर से शहर क्षेत्र के विद्यालयों में होगा समायोजन

शिक्षक अधिकतम 25 विद्यालयों का देंगे विकल्प


लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग ने नए सत्र में जिले के अंदर शिक्षकों के समायोजन के विस्तृत दिशा- निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत जहां शिक्षकों की संख्या ज्यादा है, वहां से कम संख्या वाले विद्यालयों में समायोजित किए जाएंगे। इसमें भी ग्रामीण से ग्रामीण और शहर से शहर क्षेत्र के विद्यालयों में ही समायोजन होगा। शिक्षक समायोजन के लिए अधिकतम 25 विद्यालयों का विकल्प दे सकेंगे।

बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी के निदेशानुसार जिले के अदर समायोजन के लिए डीएम की अध्यक्षता वाली समिति होगी। इसमें उपाध्यक्ष सीडीओ, डायट प्राचार्य, वित्त व लेखाधिकारी बेसिक और बीएसए सदस्य होंगे। सत्र 2023- 24 में यू-डायस पोर्टल पर 31 मार्च को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर आरटीई के नियमों के तहत विद्यालयों की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा।

उन्होंने कहा है कि अधिक शिक्षक वाले विद्यालयों में शिक्षकों की जिले की नियुक्ति की तिथि के आधार पर कनिष्ठ शिक्षक को अधिक मानते हुए उन्हें चिह्नित किया जाएगा। वहीं एक ही विषय के दो शिक्षक होने पर कनिष्ठ शिक्षक को अधिक मानते हुए उनका समायोजन किया जाएगा। अधिक और आवश्यकता वाले विद्यालयों में खाली पदों की सूची जारी की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्रों का सत्यापन जिला स्तरीय समिति करेगी। बाकी प्रक्रिया एनआईसी के माध्यम से की जाएगी। समायोजन की समय सारिणी व अन्य निर्देश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी किए जाएंगे।


31 मार्च तक की छात्र संख्या के आधार पर होंगे तबादलों के नाम पर समायोजन 

लखनऊ । राज्य सरकार ने शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्तः जनपदीय स्थानांतरण एवं समायोजन को लेकर नया आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत इस बार 31 मार्च 2024 को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों के तबादले जा समायोजन की कार्यवाही की जायेगी। हालांकि सरकार के इस आदेश का अभी से विरोध भी शुरू हो गया है।

नये सत्र में अन्तः जनपदीय स्थानांतरण व समायोजन को लेकर जारी आदेश में पिछले वर्ष की भांति इस बार भी प्रत्येक जिले में वहां के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पांच सदस्यी समिति की ओर से निर्णय किये जाने के दिशा निर्देश जारी किये गये हैं

साथ ही अधिक अध्यापक वाल स्कूलों से कम अध्यापक वाले स्कूलों में तबादले या समायोजन किये जाने तथा ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग में एवं नगरीय सेवा संवर्ग से नगरीय सेवा संवर्ग में की तबादले अथवा समायोजन किये जाने के निर्देश दिए गए हैं।


🛑 जनपद के भीतर सरप्लस समायोजन संबंधी आदेश जारी, जनपदीय वरिष्ठता के अनुसार सबसे कनिष्ठ शिक्षक का होगा समायोजन

⚫ 31 मार्च की छात्र संख्या के आधार पर होगी समायोजन की कार्यवाही

⚫ समायोजित होने वाले शिक्षक से लिए जाएंगे 25 विद्यालय के विकल्प



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