कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी कराने की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में मांगी टीईटी पास शिक्षकों की संख्या
कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी कराने की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में मांगी टीईटी पास शिक्षकों की संख्या
लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य किए जाने के बाद प्रदेश के प्रभावित 1.80 लाख शिक्षकों को राहत दिलाने की कवायद तेज हो गई है। इस क्रम में शिक्षक संगठनों की मांग पर बेसिक शिक्षा विभाग कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी कराने की तैयारी में है।
इसी क्रम में शासन ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से संबंधित डाटा निर्धारित प्रारूप पर एक सप्ताह में मांगा है। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी की ओर से इसके लिए बेसिक शिक्षा निदेशक को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इसमें प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियमित कार्यरत शिक्षकों की संख्या, टीईटी सीटेट पास शिक्षकों की संख्या, शेष शिक्षकों की संख्या मांगी है।
उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका में पारित आदेश के तहत इन-सर्विस शिक्षकों के लिए टीईटी योग्यता प्राप्त करने की समय-सीमा 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी है। न्यायालय ने यह भी अपेक्षा व्यक्त की है कि राज्यों द्वारा टीईटी नियमित रूप से तथा अधिमानतः साल में दो बार आयोजित कराई जाए ताकि पात्र शिक्षकों को आवश्यक योग्यता प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर मिल सके। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित 29 मई के आदेश के क्रम में शासन स्तर पर कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी आयोजित किए जाने पर विचार किया जा रहा है।
लखनऊ, 16 जून। सेवा में कार्यरत शिक्षकों के लिए टीईटी (Teacher Eligibility Test) की अनिवार्यता संबंधी सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षा निदेशक (बेसिक) से प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण शिक्षकों का विस्तृत ब्यौरा एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है।
विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी पत्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 मई 2026 को पारित आदेश का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि न्यायालय ने सेवा में कार्यरत शिक्षकों को टीईटी योग्यता प्राप्त करने की समय-सीमा 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी है। साथ ही राज्यों को वर्ष में कम से कम दो बार टीईटी आयोजित करने का प्रयास करने की सलाह भी दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मुख्य बातें
◾सेवा में कार्यरत शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करने के लिए अतिरिक्त एक वर्ष का समय मिला।
◾नई अंतिम तिथि 31 अगस्त 2028 निर्धारित की गई।
◾राज्यों को नियमित रूप से, अधिमानतः वर्ष में दो बार टीईटी आयोजित करने का सुझाव दिया गया।
◾न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भविष्य में समय-सीमा बढ़ाने संबंधी किसी और प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा।
विशेष टीईटी कराने पर विचार
शासन के पत्र में कहा गया है कि न्यायालय के आदेश के क्रम में कार्यरत शिक्षकों के लिए स्पेशल टीईटी परीक्षा आयोजित करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का आंकड़ा मांगा गया है।
मांगी गई महत्वपूर्ण जानकारी
जिलावार निम्न विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं—
◾प्राथमिक विद्यालयों में कुल कार्यरत शिक्षकों की संख्या।
◾टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों की संख्या।
◾प्राथमिक स्तर पर कार्यरत ऐसे शिक्षकों की संख्या जो अभी तक टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण नहीं हैं।
◾उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल कार्यरत शिक्षकों की संख्या।
◾उच्च प्राथमिक स्तर पर टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों की संख्या।
◾उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत टीईटी/सीटीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकों की संख्या।
शिक्षकों में बढ़ी हलचल
शासन के इस पत्र को सेवा में कार्यरत टीईटी प्रभावित शिक्षकों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेष टीईटी परीक्षा आयोजित किए जाने की संभावना और शिक्षकों का विस्तृत डाटा तलब किए जाने से यह संकेत मिला है कि सरकार न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के लिए आगे की रणनीति तैयार कर रही है।
अब शिक्षकों और शिक्षा विभाग की नजर इस बात पर टिकी है कि शासन विशेष टीईटी परीक्षा, उसकी पात्रता और संभावित प्रक्रिया को लेकर आगे क्या निर्णय लेता है। यह फैसला प्रदेश के हजारों सेवा में कार्यरत शिक्षकों के भविष्य से सीधे जुड़ा हुआ माना जा रहा है।
कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी कराने की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में मांगी टीईटी पास शिक्षकों की संख्या
Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2
on
6:28 AM
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