बेसिक शिक्षा विभाग में अतिरिक्त प्रभार को लेकर शासन का बड़ा फैसला, मूल पद के साथ किसी अन्य पद का अतिरिक्त प्रभार शासन के अनुमोदन के बाद ही प्रदान किया जाएगा

बेसिक शिक्षा विभाग में अतिरिक्त प्रभार को लेकर शासन का बड़ा फैसला, मूल पद के साथ किसी अन्य पद का अतिरिक्त प्रभार शासन के अनुमोदन के बाद ही प्रदान किया जाएगा


लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन के बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिए जाने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शासन की ओर से जारी कार्यालय आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब किसी भी अधिकारी को उसके मूल पद के साथ किसी अन्य पद का अतिरिक्त प्रभार शासन के अनुमोदन के बाद ही प्रदान किया जाएगा।

आदेश में कहा गया है कि उच्च प्राथमिक एवं बेसिक शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर तैनात अधिकारियों के स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति, निलंबन अथवा पदोन्नति के कारण पद रिक्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ जनपदों एवं मंडलों में रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार शासन की अनुमति के बिना विभागीय स्तर से आवंटित किए जाने की जानकारी शासन के संज्ञान में आई थी।

इसी के मद्देनजर शासन ने निर्णय लिया है कि किसी भी अधिकारी को उसके मूल पद के साथ किसी अन्य पद का अतिरिक्त प्रभार देने से पहले शासन का अनुमोदन अनिवार्य होगा। इससे अधिकारियों को अतिरिक्त दायित्व सौंपने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

यह कार्यालय आदेश 17 जून 2026 को उत्तर प्रदेश शासन के बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 की ओर से जारी किया गया है। आदेश की प्रतिलिपि महानिदेशक, स्कूल शिक्षा; शिक्षा निदेशक (बेसिक/माध्यमिक); एससीईआरटी/साक्षरता/समग्र शिक्षा अभियान से संबंधित निदेशालयों तथा प्रयागराज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।


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