समग्र शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले/दिव्यांग छात्र-छात्राओं को एस्कार्ट एलाउन्स (Escort Allowance) की धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में
सरकार उठाएगी दिव्यांग बच्चों के स्कूल आने-जाने का खर्च, 600 रुपये प्रतिमाह की दर से 10 माह तक डीबीटी से होगा भुगतान
पहली बार 14,152 गंभीर व बहु दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलेगा एस्कार्ट अलाउंस
लखनऊः दिव्यांगता अब बच्चों की पढ़ाई की राह में बाधा नहीं बनेगी। गंभीर और बहु दिव्यांग बच्चों को स्कूल तक पहुंचने में होने वाली परेशानी दूर करने के लिए सरकार पहली बार एस्कार्ट अलाउंस देने जा रही है। परिषदीय विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के 14,152 विद्यार्थियों को 600 रुपये प्रतिमाह की दर से 10 माह तक यह सहायता मिलेगी। 8.49 करोड़ रुपये की धनराशि से मिलने वाली इस मदद से बच्चों के माता-पिता पर स्कूल लाने-ले जाने का आर्थिक बोझ कम होगा और दिव्यांग विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति बढ़ाने में मदद मिलेगी।
एस्कार्ट अलाउंस की राशि पात्र विद्यार्थियों के माता-पिता के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। इसमें पूर्ण दृष्टि दिव्यांग, बौद्धिक दिव्यांग, सेरेब्रल पाल्सी, बहु दिव्यांग और जापानी इंसेफलाइटिस (जेई) और एक्यूट इंसेफलाइटिस
सिंड्रोम (एईएस) से प्रभावित पात्र विद्यार्थी शामिल होंगे। एस्कार्ट एलाउंस का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों का विद्यालय में नियमित उपस्थित रहना जरूरी होगा। इसके माध्यम से बच्चों को स्कूल तक पहुंचने में आने वाली परेशानी दूर करने के साथ ही उन्हें नियमित पढ़ाई से जोड़ना है। समग्र शिक्षा परियोजना निदेशालय की ओर से सभी जिलों के लिए छात्रों की सूची और निर्धारित धनराशि जारी कर दी गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पात्र विद्यार्थियों को 31 अगस्त तक एस्कार्ट एलाउंस का भुगतान सुनिश्चित कराया जाए।
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