परिषदीय स्कूलों में स्वीपर-चौकीदार के पदसृजन की प्रक्रिया गतिमान, हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में शासन ने मांगा दो माह का अतिरिक्त समय

परिषदीय स्कूलों में स्वीपर-चौकीदार के पदसृजन की प्रक्रिया गतिमान, हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में शासन ने मांगा दो माह का अतिरिक्त समय

लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में स्वीपर, चौकीदार आदि के पद सृजन और संबंधित याचिकाकर्ताओं के नियमितीकरण से जुड़े मामले में शासन स्तर पर कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने 7 अगस्त 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में लंबित अवमानना याचिका संख्या 1722/2014 राम प्रसाद बनाम हीरालाल गुप्ता व अन्य के संबंध में स्थिति स्पष्ट की है।

पत्र के अनुसार हाईकोर्ट ने 29 मई 2013 के अपने आदेश में याचिकाकर्ताओं को प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समान वेतनमान देने तथा विद्यालयों में स्वीपर और चौकीदार आदि के पद सृजित करने के निर्देश दिए थे। न्यायालय ने पद सृजन के बाद नियमानुसार नियमितीकरण पर विचार करने और पूरी प्रक्रिया छह माह में पूरी करने की बात कही थी।

शासन ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शिक्षा निदेशक (बेसिक) को 23 जनवरी 2026 को परिषदीय विद्यालयों में स्वीपर, चौकीदार आदि के पद सृजन संबंधी प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके क्रम में शिक्षा निदेशक (बेसिक) के 25 जून 2026 के पत्र द्वारा प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करा दिया गया है। अब पद सृजन के संबंध में शासन स्तर पर अंतर्विभागीय परामर्श की कार्रवाई गतिमान है।

पत्र में यह भी बताया गया है कि याचिकाकर्ता राम प्रसाद को न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 3,55,922 रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और इसकी जानकारी शपथपत्र के माध्यम से न्यायालय को भी दी गई है।

शासन ने न्यायालय को अवगत कराने के लिए तैयार की गई स्थिति में कहा है कि पद सृजन से संबंधित प्रक्रिया लंबी है और इसके पूर्ण अनुपालन में लगभग दो माह का अतिरिक्त समय लगने की संभावना है। इसी आधार पर आगामी सुनवाई 18 अगस्त 2026 को वर्तमान स्थिति से हाईकोर्ट को अवगत कराने की तैयारी की गई है।



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